एक आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जुबैर ने 2018 में हिन्दू देवता के खिलाफ ट्वीट किया था।


नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें एक आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया दरअसल 2018 में जुबैर ने हिंदु देवता के खिलाफ एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने पुलिस की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि आगे की जांच जारी है।हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता
पुलिस ने जुबैर की पांच दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया था। इसके बाद पुलिस ने जुबैर को न्यायिक रिमांड पर भेजने का आग्रह किया था। पुलिस ने कहा कि हमे जुबैर से पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उसे न्यायिक रिंमाड पर रखा जाए। पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने भी कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

Posted By: Kanpur Desk