दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन दिनों छठ पूजा के लिए अनुमति देना संक्रमण के सुपर स्प्रेडर के रूप में कार्य करेगा।


नई दिल्ली (पीटीआई)। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाब और नदी के किनारे पर छठ पूजा समारोह पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि संक्रमण की तीसरी लहर पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी में चल रही है। ऐसे में इस बीच छठ पूजा के लिए अनुमति देना संक्रमण के सुपर स्प्रेडर के रूप में कार्य करेगा। ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया
जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट की एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के 10 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। आदेश में कहा गया था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी इकट्ठा न होने दें। ट्रस्ट ने छठ पूजा के लिए 1,000 लोगों की एक सभा आयोजित करने की अनुमति मांगी। इस पर पीठ ने टिप्पणी की, ओह! आज जब दिल्ली सरकार 50 से अधिक व्यक्तियों के साथ विवाह की अनुमति नहीं दे रही है, तो आप केवल 1,000 व्यक्ति चाहते हैं। कैसे? दिल्ली में 42004 मामले सक्रिय हैंदेश में बीते 24 घंटे में 38,617 नए केस दर्ज होने से अब तक कुल 89,12,907 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हैं। वहीं 474 नई माैतों के साथ मरने वालों की संख्या 1,30,993 हो गई है। हालांकि इस बीच रिकवरी रेट 93.52 प्रतिशत पहुंच गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वर्तमान में 42004 मामले सक्रिय हैं। वहीं अब तक 445782 लोग ठीक हो चुके हैं और करीब 7812 की माैत हो चुकी है।

Posted By: Shweta Mishra