दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दिल्‍ली एसीबी के मामले में जोरदार झटका दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अपील को स्‍वीकारने से इंकार कर दिया है।


जारी रहेगी केंद्र की नोटिफिकेशनदिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली एसीबी पर जारी नोटिफिकेशन को रद नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए दिल्ली एसीबी को केंद्रीय अधिकारियों पर कार्रवाई करने से प्रतिबंधित किया था। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ आप सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर मांग की थी कि केंद्र सरकार की इस नोटिफिकेशन पर रोक लगनी चाहिए थी। वेकेशन बैंच नहीं लगा सकती स्टे
जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस आई. एस. मेहता की ज्वॉइंट बैंच ने कहा कि वेकेशन बैंच केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर स्टे नहीं लगा सकती है। क्योंकि यही जनहित याचिका एक अन्य बैंच पर भी सुनवाई के लिए भी लंबित है। ऐसे में उसी बैंच को इस याचिका की सुनवाई करने देनी चाहिये। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका के साथ जनहित याचिका को जोड़ दिया है।

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Posted By: Prabha Punj Mishra