अगर आप मानते हैं कि बिना बैक स्ट्रैप का फुटवियर चप्पल है तो यह गलत है। जी हां.. इसे कुछ और नाम दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक अब से बिना स्ट्रैप के कोई भी फुटवियर चप्पल नहीं बल्कि सैंडल कहलाएगा।


फुटवियर कंपनी का है यह मामलादरअसल यह मामला एक केस से जुड़ा है। इसके मुताबिक चेन्नई बेस्ड फुटवियर मैन्युफैक्चरर कंपनी Wishall International ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि उनकी कंपनी सैंडल बनाती है। इस हिसाब से उन्हें भी कस्टम ड्यूटी पर 10 प्रतिशत की छूट (Rebate) मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय कस्टम ड्यूटी के हिसाब से सैंडल पर 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी की छूट और चप्पल पर 5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी की छुट्टी मिलती है। ऐसे में उन्हें भी 10 प्रतिशत की छूट मिलना चाहिए क्योंकि उनकी कंपनी भी सैंडल बनाती है।भाग्य बदलने के लिए हाथ की रेखाएं बदल रहे लोग, जानें कैसेसोशल मीडिया पर है चर्चा
इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर सभी हैरान हैं। और तो और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, 'कोई भी फुटवियर, जिसमें बैक स्टैप नहीं है, वो सैंडल होती है, चप्पल नहीं।'कोई उल्टी से तो कोई मरी चींटियों से करता है पेंटिंग, ऐसे ही हैं दुनिया के ये 9 सनकी पेंटरWeird News inextlive from Odd News Desk

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari