दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है। कोविड-19 के समय में फीस में कमी सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए एक राहत होगी।


नई दिल्ली (एएनआई)। कोविड-19 संकट के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर एक बड़ी राहत दी है। उसने स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की फीस में 15 फीसदी की कटौती के साथ मासिक आधार पर फीस वसूलने का आदेश जारी किया। उदाहरण के लिए, यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्कूल का मासिक शुल्क 3,000 रुपये है, तो स्कूल 15 प्रतिशत की कटौती के बाद प्रति माह 2,550 रुपये प्रति माह स्कूल शुल्क लेने के हकदार हैं। यदि स्कूल ने ऊपर बताए गए निर्देश से अधिक शुल्क जमा किया है, तो उसे माता-पिता को वापस कर दिया जाएगा या बाद के महीने के शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

किसी भी गतिविधि में बच्चों को भाग लेने से नहीं रोका जाएगा
शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय द्वारा जारी आदेश में आगे कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन भिभावकों की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में बच्चों को भाग लेने से नहीं रोकेगा। बता दें कि महामारी कोविड-19 के समय में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित यह आदेश उन सभी 460 स्कूलों पर लागू है, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोविड-19 के समय में फीस में कमी सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए एक राहत होगी।

Posted By: Shweta Mishra