दिल्‍ली सरकार ने अब लोगों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए बसों और भारी वाहनों के लिए अलग लेन अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे सजा भी दी जाएगी।


नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्‍ली में यतायात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब नए नियम बनाए हैं। इस नियम में बसों और गुड्स कैरियर के लिए अलग लेन करने का अभियान शुरू किया है। सरकार ने यह नियम लोगों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए बनाया है। इस नियम पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "सड़क सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। साथ ही हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कें सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित हैं ।"बसों को चलाने के लिए जागरूक करने की जारी की एडवाइजरी
दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा यह कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ बसों और गुड्स कैरियर के लिए एक लेन डेडिकेट की जाएगी। जिसका उपयोग विशेष रूप से बसों और मालवाहकों द्वारा सुबह 8 से रात 10 बजे तक और अन्य वाहनों के साथ रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक किया जाएगा। अपने पहले चरण में, पहल के लिए चुने गए कुल 46 में से 15 प्राथमिकता वाली लेन पर यह अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 1998 और 2019 दिल्‍ली मेंटिनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग प्‍लेस रूल के तहत सजा दी जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग ने अपने पब्लिक फ्लीटऑपरेटरों डीटीसी और डीआईएमटीएस ने अपने ड्राइवरों को जुर्माने से बचने के लिए निर्धारित बस लेन में अपनी बसों को चलाने के लिए जागरूक करने कि एडवाइजरी जारी की है।

Posted By: Kanpur Desk