Coronavirus in Uttar Pradesh देश भर में कई स्वास्थ्य और विभिन्न सेवाओं से जुड़े कार्मिक दिन रात अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। ऐसे में एक आदेश के अनुसार इस दौरान यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को 50 रुपये की राशि दी जायेगी। डीएम को इस धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है जबकि मंजूरी के लिए कार्यालयाध्यक्ष और सीएमओ के प्रमाणपत्र जरूरी होंगे।

लखनऊ ( ब्यूरो)। कोरोना की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु होने पर सरकार उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए 50 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान करेगी। इस व्यवस्था का लाभ चिकित्सा विभाग की ओर से बीती सात अप्रैल को जारी किये गए शासनादेश से आच्छादित कार्मिकों के अलावा सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्थायी व अस्थायी कार्मिकों के उन आश्रितों को मिलेगा, जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम, उपचार और बचाव कार्यों में लगे हैं. राजस्व विभाग ने इस बारे में शनिवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

डीएम को मिला अधिकार

मृत कार्मिक के आश्रितों को धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। धनराशि की स्वीकृति के लिए कार्यालयाध्यक्ष की ओर से इस आशय का प्रमाणपत्र जरूरी होगा कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिए नियुक्त था। साथ ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र भी जरूरी होगा कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड 19 संक्रमण से हुई है। यह धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से दी जाएगी।

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Posted By: Molly Seth