बाॅलीवुड अदाकारा कंगना रनोट ने सोमवार को बांबे हाई कोर्ट में कहा कि उसने पाली हिल स्थित अपने बंगले में किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं किया है। बंगले का एक हिस्सा 9 सितंबर को बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल काॅरपोरेशन बीएमसी ने गिरा दिया था।


मुंबई (पीटीआई)। बीएमसी के जवाब में कंगना ने एक शपथपत्र दाखिल करके बांबे हाई कोर्ट में कहा कि उसने अपने बंगले में कोई अवैध बदलाव नहीं किए हैं। उन्होंने अपनी याचिका में 2 करोड़ रुपये बीएमसी से मुआवजा मांगा था। उनका कहना था कि बीएमसी ने उनके बंगले का जो हिस्सा गिराया है वह अवैध नहीं था।पिछले सप्ताह बीएमसी ने रखा था अपना पक्षशपथपत्र में उन्होंने कहा, 'मैं इस बात से इनकार करती हूं कि मैंने कोई गौरकानूनी निर्माण या बदलाव किया है।' पिछले सप्ताह बीएमसी ने एक शपथपत्र दाखिल करके बांबे हाई कोर्ट में कंगना की याचिका में अपना जवाब दिया था। जस्टिस एसजे कोठावाला की अध्यक्षता में एक पीठ के समक्ष बीएमसी ने अपने वकील जोएल कार्लोस के जरिए अपना पक्ष रखा था।पर्याप्त समय न देने के लिए कंगना का आरोप
नगर निकाय ने कहा था कि बीएमसी से इजाजत लिए बिना एक्ट्रेस ने बंगले के ढांचे में बड़े बदलाव करवाए थे। 9 सितंबर को बीएमसी ने कानून के तहत अवैध निर्माण को ढहाया था। बीएमसी ने बांबे हाई कोर्ट से एक्ट्रेस कंगना की याचिका को खारिज करने की अपील की थी। कंगना ने अपने शपथ पत्र में कहा था कि बीएमसी ने उन्हें प्रताड़ित किया है और पर्याप्त समय दिए बिना उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है।

Posted By: Satyendra Kumar Singh