- आधार कार्ड और ड्राइविंग साथ रखने से राहत

- रेलवे बोर्ड ने जारी किया निर्देश, मिलेगी सहूलियत

GORAKHPUR: ट्रेन से सफर में अक्सर पैसेंजर्स को अपनी आईडी टीटीई को दिखानी पड़ती है। आईडी न होने की दशा में टीटीई जुर्माना से दंडित कर सकते हैं। कई बार गलती या फिर जल्दीबाजी में आईडी भूलने पर मुश्किल बढ़ जाती है। ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने पैसेंजर्स ने राहत दी है। रेलवे ने कहा है कि डिजिटल लॉकर में रखी आईडी दिखाने पर भी पैसेंजर्स को राहत दे दी जाएगी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे पैसेंजर्स को काफी फायदा मिलेगा।

आधार और ड्राइविंग लाइसेंस को मंजूरी

रेलवे ने डिजिटल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को बतौर पहचान पत्र मंजूरी दे दी है। साथ ही रेलवे ने यात्रा के दौरान डिजिटल पहचान पत्र को मान लिया है। डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करने वाले पैसेंजर्स को सफर के दौरान पहचान पत्र साथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल लॉकर में रखे गए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को रेलवे में पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके पूर्व ट्रेन में टिकट दिखाने के बजाय मोबाइल मैसेज दिखाकर भी यात्रा करने की सुविधा दी जा चुकी है।

जेब कटने पर भी नहीं होगी दिक्कत

डिजिटल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में सभी जोनल अधिकारियों को पत्र भेजे जा चुके हैं। रेलवे ने यात्री डिजिलॉकर में मौजूद आधार और ड्राइविंग लाइसेंस को प्रूफ के तौर पर मान्यता दी है। रेलवे ने डिजिटल लॉकर में मौजूद आधार और ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता मिली है। रेलवे के आदेश के मुताबिक यदि यात्री अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉगइन कर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स से आधार या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जाता है तो ही इसे वैध माना जाएगा। मतलब अपलोड किए गए कागजातों को जो कि अपलोडेड सेक्शन में होगा उसे वैध नहीं माना जाएगा। इस व्यवस्था से यात्रियों के जेब में रखे कागजात के गायब होने का खतरा नहीं रहेगा।

Posted By: Inextlive