PRAYAGRAJ: अपराध की दुनिया में चर्चित धूमनगंज एरिया के गदऊ पासी को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। उसके ऊपर गंभीर अपराध के कुल 31 केस को देखते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत जमानत अर्जी खारिज कर दिया। शासकीय अधिवक्ता श्रीप्रकाश शुक्ल के प्रबल विरोध को सुनने के बाद अपर जिला जज अतीकउद्दीन ने अर्जी पर निर्णय सुनाया।

इस तरह हुई सुनवाई

बचाव पक्ष की ओर से तर्क में कहा गया कि हत्या के एक केस में अभियुक्त नामजद होने के साथ जेल में भी है। उस मुकदमे में दबाव बनाने के लिए चोरी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मौके का कोई साक्षी नहीं है। अभियोजन के अधिवक्ता ने कहा कि जिले के विभिन्न थानों में अभियुक्त के खिलाफ 31 गंभीर अपराध के मामले लंबित हैं। अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर है और एक लाख रुपये का इनामी रहा है। कोर्ट ने उभयपक्ष की बहस को सुनने के बाद वृहद आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

छात्र नेता की जमानत अर्जी मंजूर

PRAYAGRAJ: प्रयाग विश्व विद्यालय के छात्र नेता निर्भय द्विवेदी की जमानत अर्जी अपर जिला जज सुनील कुमार ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत की शर्त पूरा किए जाने पर उसे रिहा किए जाने का आदेश दिया। अभियुक्त पर आरोप था कि उसने 15 अक्टूबर 2019 को पुलिस बल पर हमला व पथराव किया था। झड़प के दौरान पत्थरबाजी से गाडि़यां क्षतिग्रस्त होने के साथ पुलिस बल को चोटें भी आई थीं। अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र ने तर्क में कहा कि आरोपित निर्दोष है उसे फर्जी फंसाया गया है।

अधिवक्ताओं ने की शोकसभा

PRAYAGRAJ: जिला अधिवक्ता संघ के आजीवन सदस्य रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गजाधर प्रसाद मिश्र व अफसार अहमद के निर्धन की खबर मिलते ही अधिवक्ता शोक में डूब गए। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित शोक सभा में संघ के मंत्री राकेश दुबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेशचंद्र शुक्ल, देवेंद्र मिश्र, पंकज तिवारी, विनोद दुबे, विकास गुप्ता आदि मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive