- विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की प्रकिया को किया सरल

- सिर्फ आधार कार्ड की डिटेल देना होगा जरूरी

Meerut। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब आवेदक को दो रिफरेंस देने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक आधार कार्ड के आधार पर आवेदक का वेरिफिकेशन होगा। इससे पासपोर्ट बनने में भी कम समय लगेगा। सहायक पासपोर्ट अधिकारी रंजन वर्मा ने बताया कि दो एड्रेस देने पर आवेदक के वेरिफिकेशन में परेशानी होती थी। यही नहीं इससे पासपोर्ट आने में भी ज्यादा समय लगता था, लेकिन अब आवेदक का वेरिफिकेशन होते ही पासपोर्ट बनने के लिए क्लीयर हो जाएगा।

विदेश मंत्रालय का नया नियम

पासपोर्ट बनवाने की प्रकिया में विदेश मंत्रालय ने नियमों को सरलीकरण करते हुए काफी बदलाव किए है। अभी तक ऑनलाइन आवेदन के वक्त फार्म में अपने आस-पास रहने वाले दो स्थानीय व्यक्तियों के नाम, नंबर और एड्रेस के साथ लोकल रिफरेंस डिटेल लिखनी होती थी। लेकिन अब आवेदक के आधार कार्ड के आधार पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे आवेदकों का सहूलियत मिलेगी।

आधार कार्ड की डिटेल जरूरी

पहले दो एड्रेस देने पर आवेदक के वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिसका प्रयोग पुलिस वेरिफिकेशन के वक्त किया जाता है, लेकिन अब आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करते वक्त लोकल रिफरेंस डिटेल भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि आवेदन में आधार कार्ड की डिटेल्स देनी अनिवार्य होगी। जिससे सही तरीके से आवेदक का वेरिफिकेशन कराया जा सके।

Posted By: Inextlive