- एक सितंबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कई नियमों में भी हुए बदलाव

- ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर मिलने वाला एक माह का ग्रेस पीरियड भी खत्म

बरेली। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक सितंबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी कई बदलाव लागू हो गए हैं। अब डीएल एक्सपायर होने से पहले ही नया लाइसेंस बनवाना होगा। एक माह का मिलने वाला ग्रेस पीरियड नए नियमों के तहत खत्म कर दिया गया है। यानी एक्सपायरी डेट से पहले ही एप्लीकेंट को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा।

अभी तक डीएल की एक्सपायरी खत्म होने के बाद लाइसेंस धारक को एक महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता था। ताकि एप्लीकेंट लाइसेंस का रिन्यूवल करा सके। अब इस पीरियड को खत्म कर दिया गया है। एक्सपायर होने के बाद अब डीएल धारक को मौका नहीं मिलेगा।

टेस्ट का प्रॉसीजर भी बदला

डीएल की एक्सपायरी डेट बीतने के बाद यानी एक्सपायरी डेट से पांच साल के पीरियड में अगर लाइसेंसधारक अपना डीएल बनवाता है तो उसे टेस्ट से छूट मिल जाती थी। अब इसे घटाकर एक साल कर दिया गया है। अगर इस पीरियड में अपना लाइसेंस डीएल धारक नहीं बनवा सका तो उसे पूरी टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

डिस्ट्रिक्ट की बाध्यता खत्म

अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य के किसी जिले का रहने वाला है तो वह अपना डीएल वहां भी बनवा सकेगा जहां वह वर्तमान में रह रहा है या जॉब कर रहा है। एप्लीकेंट को अपने मूल जिले का प्रमाण देना होगा। उसी के आधार पर डीएल जारी हो जाएगा। जिले की बाध्यता को भी एक सितंबर से खत्म कर दिया गया है।

डीएल पहुंचेगा मूल पते पर

आवेदन के समय एप्लीकेंट जिस पते का जिक्र करेगा, डीएल उसी स्थान पर बाई पोस्टभेजा जाएगा।

एक सितंबर से डीएल के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। अब नए डीएल उसी के अनुरूप ही बनेंगे।

- विनय कुमार सिंह, उप परिवहन आयुक्त आइटी सेल

Posted By: Inextlive