- 15 अगस्त से मैनुअल आवेदन मान्य नहीं

BAREILLY : आरटीओ ऑफिस में 15 अगस्त से मैन्युअली वर्क की आजादी का दिन भी होने जा रहा है। इस दिन से आरटीओं के सभी कामकाज ऑनलाइन होने जा रहे हैं। ऐसे में, यदि आपने मैन्युअली कोई आवेदन किया है, तो उसे 14 तक हर हाल में पूरा करा लें। अन्यथा, ऑनलाइन के फेर में न सिर्फ नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए फिर आपको साइबर कैफे या लोकवाणी केंद्र की दौड़ लगानी पड़ेगी। साथ ही, प्रमाण के तौर पर लगाए जाने वाले कागजात को स्कैन कराकर अटैच करने का पापड़ बेलना पड़ जाएगा।

 

फीस होगी मान्य, आवेदन नहीं

अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्स जमा करने की सुविधा ही ऑनलाइन थी, लेकिन परिवहन निगम अब वाहनों से जुड़े सारे काम 15 अगस्त से ऑनलाइन करने जा रहा है। डुप्लीकेट आरसी बनवाने, गाड़ी ट्रांसफर करवाना, कटवाना, जुड़वाना, हाइपोथिकेशन और एनओसी सहित अन्य कामों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। 15 अगस्त के बाद से मैनुअली आवेदन मान्य नहीं होंगे। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

 

150 आवेदन हैं पेंडिंग

हालांकि, जो फीस जमा है वह कैंसिल नहीं होगी। उसे जमा माना जाएगा लेकिन जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें एडजेस्ट कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि डुप्लीकेट आरसी बनवाने, गाड़ी ट्रांसफर करवाना, कटवाना, जुड़वाना, हाइपोथिकेशन और एनओसी के रोजाना 40-50 आवेदन आते हैं। फिलहाल, 150 से अधिक मैनुअल आवेदन पेंडिंग है। एआरटीओ आरपी सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने मैनुअली आवेदन कर रखे हैं, फीस कटा रखे हैं, वह समस्या से बचने के लिए अपना सारा काम 14 अगस्त तक निपटा लें।

 

बढ़ सकती है समस्या

ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि, डुप्लीकेट आरसी, गाड़ी ट्रांसफर सहित अन्य कार्य के लिए आपको ऑनलाइन फार्म सबमिट करने के साथ ही वाहन के दस्तावेज भी स्कैन कर ऑनलाइन ही डाउनलोड करने होंगे। जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। रुपए के साथ समय की जो बर्बादी होगी सो अलग।

 

15 अगस्त से यह शुरू हो रही हैं सुविधाएं

- गाड़ी के पेपर गाड़ी में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

- वाहन के नम्बर से मालिक का कर सकते हैं पता।

- नए लाइसेंस, आरसी बनवाने के लिए करवाएं स्लॉट बुक।

- वाहन की आरसी के माध्यम से दूसरी आरसी और लाइसेंस के नम्बर से लर्निग से लेकर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं।

- नया लाइसेंस बनवाने, नए वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाने संबंधी किसी भी कार्य के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करवा सकते हैं।

- लाइसेंस और आरसी आदि में किसी तरह के चेंज करवाने और डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- फार्म 38 ए भरकर किसी भी कार्यालय में करा सकेंगे फिटनेस।

 

जिन लोगों ने आवेदन कर रखे हैं 14 अगस्त से तक वाहनों से जुड़े काम करा लें। 15 अगस्त से ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना होगा।

आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन

Posted By: Inextlive