इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए बजट के प्रपोजल के बेस पर ई कैलकुलेटर को किया अपडेट

कौन सा ऑप्शन चूज करें, इस पर करेगा गाइड, नेक्स्ट फाइनेंशियल इयर में लागू होनी है व्यवस्था

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थोड़ा सा खुद अपडेट हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय जो डाक्यूमेंट्स सपोर्ट के तौर पर सब्मिट करने होते हैं, वह पूरा आपके पास है तो आप आनलाइन पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल इयर में होने जा रहे चेंज में आपको किस आप्शन पर जाना चाहिए। किस स्लैब में जाने से कितना फायदा होगा और क्या फाइनेंशियल लॉस संभव है, दूसरा आप्शन चूज करने पर, यह कैल्कुलेशन आपका अपना होगा। न परेशान होने की जरूरत है और न ही किसी का चक्कर लगाने की जरूरत है। आपको सिर्फ ई कैलकुलेटर एप डाउनलोड करना है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनीशिएटिव

सीए नितिन मेहरोत्रा बताते हैं कि इस साल का इनकम टैक्स पुराने स्टैंडर्ड पर ही फाइल किया जायेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल बजट पेश करते हुए जो प्रपोजल इंट्रोडयूज किये हैं वे नेक्स्ट फाइनेंशियल इयर के लिए हैं। श्री मेहरोत्रा कहते हैं कि इस साल के रिटर्न की डिटेल जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पैन कार्ड के थ्रू लॉग इन करें तो पूरा डिटेल मिल जाएगा। सेम काम ई कैलकुलेट डाउनलोड करके भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इयर से चूकिं टैक्सपेयर्स को दो ऑप्शन दे दिये गये हैं इसलिए इसे समझना आसान नहीं है। जब तक इसे जानेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि क्या आपके लिए बेस्ट है।

नेक्स्ट सेशन के लिए प्रस्तावित स्लैब

ऑप्शन एक

0 फीसदी- 5 लाख रुपए कमाई पर

10 फीसदी- 5-7.5 लाख रुपए कमाई पर

15 फीसदी- 7.5 से 10 लाख

20फीसदी- 10 से 12.5

25 फीसदी- 12.5-15

30 फीसदी- 15 लाख

(समस्त छूट अवेल करने के बाद इनकमम)

आप्शन दो

2.5 लाख रुपये टैक्स फ्री

2.5-5.00 लाख पांच फीसदी

5-10 बीस फीसदी

10 लाख से ऊपर 30 फीसदी

मौजूदा दर

ढाई लाख से ऊपर की आय पर 5 फीसदी

5 से 10 लाख की आय पर 20 फीसदी

दस लाख से अधिक आय पर 30 फीसदी

एक करोड़ से ऊपर इनकम पर सरचार्ज भी वसूला जाएगा। इसका डिटेल ई कैलकुलेटर पर उपलब्ध है

कैलकुलेशन का तरीका और शर्त

नितिन के अनुसार अपनी इनकम का प्रमाण और एक्सपेंस की डिटेल कलेक्ट कर लें

इसके बाद एप डाउनलोड करें और वह जो गाइड करता है उसके अनुसार आगे बढ़ें

मसलन होम लोन पर दो लाख रुपये तक ब्याज में छूट है। यह मिलेगी तभी जब इतना सिर्फ ब्याज कटा हो

कटौती का पूरा एमाउंट ही दो लाख है तो ब्याज और मूल बाइफारगेट करके कॉलम में फिल किया जायेगा

जिसके बाद पता चल जाएगा कि आपके लिए फायदा किस तरीके से टैक्स पे रने में है

इस साल के बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन दिये गये हैं। चूज कौन का करना है? यह कम्पैरीजन आप ई कैलकुलेटर से कर सकते हैं।

नितिन मेहरोत्रा, सीए

इनकम टैक्स विभाग ने आम जनता की मुश्किल का आसान कर दिया है। अभी तक टैक्स कम्पैरीजन का कोई आप्शन मौजूद नहीं था।

डॉ। अजय मिश्रा, काल्विन हॉस्पिटल

जो भी नए टैक्स स्लैब जोड़े गए हैं उनमे टैक्स का कैलकुलेशन करना अब कठिन नही है। पुरानी और नई व्यवस्था के बीच आराम से टैक्स पेयर्स अपना फायदा नुकसान पता कर सकते हैं।

शीतला प्रसाद श्रीवास्तव,

गवर्नमेंट इम्प्लाई

अभी तक नही समझ आ रहा था कि किस स्लैब में कितना टैक्स अदा करना होगा। इनकम टैक्स विभाग ने ऐप लांच करने के बाद सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों की मुश्किल कम कर दिया है।

वीके सिंह, प्रोफेशनल

Posted By: Inextlive