बिहार में अब ये वाली सिगरेट पीने पर होगी जेल, इन बड़े नुकसान से ये 7 राज्य भी कर चुके बैन
तीन साल की सजा और 5 हजार जुर्मानाहाल ही में बिहार में ई-सिगरेट पर पाबंदी लगा दी गयी है। यहां पर ई-सिगरेट पीते पकड़े जाने पर एक से तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा करीब पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। राज्य में ई-सिगरेट को बैन करके यहां निकोटीन के गलत इस्तेमाल को रोका जा रहा है। ऐसे में अब दुकानों व मॉल्स आदि में बिक्री पर बैन के साथ ही ऑनलाइन विज्ञापन भी बैन कर दिया गया है।
ई-सिगरेट को लेकर अब तक कई बड़ी यूनिवर्सिटीज के अलावा डब्ल्यूएचओ ने भी चेतावनी दी हैं। ई-सिगरेट से होने वाला उत्सर्जन भी फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता और साथ ही यह गुर्दों के लिए भी हानिकारक है। बतादें कि बिहार से पहले पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पाबंदी लग चुकी है।
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