आयोग ने जारी किए निर्देश, तहसील में जाकर दे सकते हैं सूचना

सामने आई कई कमियां, डीएम ने जारी किए निर्देश

ALLAHABAD: निकाय चुनाव मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में कई कमियां सामने आई हैं। जिसके चलते चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा कि परिसीमन की वजह से वार्ड या पोलिंग बूथ बदलने पर मतदाता का नाम हटाया या जोड़ा जाए। इसके लिए बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा लोग चाहें तो तहसील में जाकर संबंधित अधिकारी से बदलाव के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आयोग के रुख को देखते हुए डीएम संजय कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।

29 मई तक का मिला है समय

नए मतदाता जोड़े जाने के साथ डुप्लीकेट या मृतक नामों को सूची से हटाए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें कि परिसीमन के बाद शहर के वार्डो के ढांचे में बदलाव किए गए हैं। इसकी जानकारी नही होने पर मतदाताओं ने गलत पोलिंग स्टेशन या वार्ड के नाम पर आवेदन कर दिया है। जिसमें सुधार होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ मतदाताओं ने पुराने वार्ड से नाम हटाए बिना नए वार्ड में आवेदन कर दिया है। ऐसे में उनका नाम पुराने वार्ड से हटाया भी जाना भी जरूरी है। जानकारी के मुताबिक मतदाता सूची में 15 हजार से अधिक नामों को हटाया जाना है। जबकि नए नाम जोड़ने की दिशा में आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि ईपिक रेशियो से अधिक नाम किसी भी दशा में दर्ज नही किए जाएंगे।

आयोग को मिली हैं ये कमियां

मतदाता जिस वार्ड का निवासी है, उसका नाम उसकी जगह दूसरी वार्ड की सूची में शामिल हो गया है।

सूची में दर्ज मतदाताओं की जानकारी त्रुटिपूर्ण हैं।

भारी संख्या में डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम दर्ज हैं

सूची में अपात्रों के नाम भी दर्ज किए गए हैं

निर्धारित अवधि में कई मतदाता अपना आवेदन नही कर सके हैं। जिनका नाम शामिल किया जाना जरूरी है।

संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में आयोग के सामने कई कमियां आई हैं। इनमें सुधार के निर्देश जारी किए गए हैं। जिन लोगों को दिक्कत है वह तहसील में आकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बीएलओ जांच करके उनके नाम शामिल या हटाएगा।

-दिनेश तिवारी,

सहायक निर्वाचन अधिकारी, पंचायत व नगरीय निकाय

Posted By: Inextlive