मेरठ छात्रसंघ का चुनाव अवैध
- लिंगदोह की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव नहीं करा रहा विश्वविद्यालय
-वीसी को पता नहीं नियम, डीएसडब्ल्यू जानते हुए कर रहे सिफारिशों का उल्लंघन स्वाति भाटिया Meerut- मेरठ विश्वविद्यालय के खेल निराले हैं। छात्रसंघ चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। वहीं, आलाधिकारियों को पता ही नहीं है कि चुनाव दरअसल किस मॉडल पर कराए जाने हैं.जिस मॉडल पर यूनिवर्सिटी चुनाव कराने जा रही है उस तरह से चुनाव हुए तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन होगा और वो चुनाव अवैध होंगे। लिंगदोह सिफारिशों का उल्लंघनलिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार तो सीसीएस यूनिवर्सिटी व संबंधित कॉलेजों में चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के मॉडल 6.2.4 के एनेक्शर 4-डी के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन चुनाव की डीएसडब्ल्यू का कहना है कि अगर लिंगदोह समिति की सभी सिफारिशों को मानते हैं तो चुनाव होना असंभव है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चुनाव लिंगदोह की सिफारिशों के अनुसार ही होना चाहिए।
26 अक्टूबर को चुनावआगामी 26 अक्टूबर को सीसीएस यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित की गई है। 21 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी में नामांकन होगा और 22 को यूनिवर्सिटी में नाम वापसी होगी। हालांकि अभी कॉलेजों के चुनाव की अभी कोई डेट तय नहीं है। लेकिन यहां भी आजतक कोई पत्र वीसी साहब के माध्यम से जारी नहीं किया गया। है। क्योंकि शायद वीसी साहब ऐसे लेटर भेजने का चांस ही नहीं लेना चाहते हैं।
-------- तो वीसी को भी पता नहीं हकीकत -वीसी ने डीन स्टूडेंट वेलफेयर से बात करने को कहा -डीएसडब्लू ने माना कि समिति के अनुसार नहीं हो रहा चुनाव मेरठ। लिंगदोह समिति की सिफारिशों और यूनिवर्सिटी में कराए जा रहे छात्र संघ चुनाव की हकीकत को जानने के लिए आई नेक्स्ट ने वीसी साहब व यूनिवर्सिटी की डीन स्टूडेंट वेलफेयर से बात की तो कुछ इस तरह का सीन बना रिपोर्टर - सर हमें एक जानकारी लेनी थी कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी व संबंधित कॉलेजों में लिंगदोह की सिफारिशों के अनुसार फोर डी मॉडल के तहत चुनाव होते हैं। वीसी साहब- आप क्या कह रहे हैं, हमारे यहां चुनाव नियमों के अनुसार होते हैं। रिपोर्टर - सर लिंगदोह समिति के नियमों पर जाए तो मॉडल 6.2.4 के एनेक्शर 4-डी के अनुसार ही यूनिवर्सिटी व संबंधित कॉलेजों में चुनाव होना चाहिए। वीसी साहब- इसके लिए हमारी डीएसडब्ल्यू से बात करो। रिपोर्टर- ठीक है सररिपोर्टर- डीएसडब्ल्यू को फोन मिलाते है। हैलो मैम हमें चुनाव के बारे में जानकारी लेनी है।
डीएसडब्ल्यू- जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं। रिपोर्टर- मैम हमारी यूनिवर्सिटी में फोर डी मॉडल के तहत चुनाव होते हैं क्या, जिसमें पहले कॉलेजों में क्लास वाइज रिप्रेजेंटर चुने जाते हैं। डीएसडब्ल्यू- देखो अगर लिंगदोह समिति की सिफारिशों को देखे तो नियम ये भी कहता है कि एडमिशन के सात आठ सप्ताह के अंतर्गत हर हाल में चुनाव करवा लेना होगा। इसलिए इतना समय नहीं मिल पाता है कि सभी चीजों को ध्यान दिया जाए। रिपोर्टर- तो मैम आपका कहना है कि समय की कमी के चलते फोर डी मॉडल के अनुसार नहीं चल पाते हैं। डीएसडब्ल्यू- हां क्योंकि अगर हम करना भी चाहते हैं तो इतने कम समय में संभव नहीं हो पाता है। रिपोर्टर- वीसी साहब को फिर से फोन मिलाती है, सर आपकी डीएसडब्ल्यू तो कह रहीं है कि समय के चलते ये नियम नहीं पूरा हो पाता है। आप कह रहे हैं कि ये नियम नहीं है।वीसी साहब- मैडम ये आपने कहां से पढ़ा है, ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, उनको आपकी बात समझ नहीं आई होगी किसी मिस अंडरस्टैडिंग के चलते बोला होगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी व अन्य सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए है।
रिपोर्टर- सर हमने पढ़ा हैं मेरठ विवि में चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के मुताबिक इसी मॉडल के तहत इनडायरेक्ट होने चाहिए। वीसी साहब- पता नहीं आपने कहां पढ़ा है, या गलत पढ़ लिया आपने, हमारी यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार ही चुनाव करा रही हैं। किस पर लागू हैं ये नियम लार्ज लेवल की यूनिवर्सिटीज व उनसे संबंधित कॉलेजों पर ये नियम लागू है। जिसके अनुसार हमारी यूनिवर्सिटी से सात सौ के आसपास कॉलेज एफिलेटिड है, ऐसे में हमारी यूनिवर्सिटी भी लार्ज लेवल की ही है। इसलिए यह सीसीएस यूनिवर्सिटी पर भी लागू करता है। ये हैं लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें सिफारिशों के तहत मॉडल 6.2.4 के एनेक्शर 4 डी के अनुसार चुनाव का फॉमेट जिसे मेरठ में लागू होना चाहिए - बीए, बीएससी व बीकॉम के स्टूडेंट्स अपनी-अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे - पीजी स्टूडेंट्स भी अपना-अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। - ये रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कॉलेज पदाधिकारियों व यूनिवर्सिटी प्रतिनिधि चुनेंगे। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार हाथ से लिखे पर्चे और पोस्टर लिखकर प्रचार करेंगे। - होर्डिग पोस्टर व बैनर के साथ वॉल पेंटिंग पर बैन- पीजी स्टूडेंट की उम्र 24 से 25 साल होनी चाहिए।
- कैंडिडेट्स कॉलेज कैम्पस में बाहरी समर्थकों को नहीं ले जा सकते। - इलेक्शन के दिन खाने-पीने का कोई भी सामान कैंडिडेट वितरित नहीं कर सकते हैं। - नॉमिनेशन पेपर एक बार में ही दाखिल करना होगा। - इलेक्शन लड़ने के लिए यूजी लेवल पर 17 से 22 तक की एज होनी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी पर ये नियम लागू नहीं है, ये आपने गलत पढ़ा होगा। हो सकता है आपके समझाने में या फिर हमारी डीएसडब्ल्यू के समझने में कोई गलती हो गई हो। -प्रो। एनके तनेजा, वीसी, सीसीएस यूनिवर्सिटी लिंगदोह समिति के नियमों के अनुसार तो एडमिशन के सात-आठ सप्ताह में हर हाल में चुनाव करवाना होता है। इसलिए समय की कमी के चलते सभी चीजों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। -प्रो। वाई विमला, डीएसडब्ल्यू