-जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

-सिटी मजिस्ट्रेट को मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में दी सौंपी रिपोर्ट

-जारी किया नोटिस, 12 जनवरी को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना होगा

Meerut : समाजसेवा की आड़ में धर्मान्तरण का कारोबार चला रही शास्त्रीनगर स्थित इमैनुअल चैरिटी सेवा ग्रुप का निदेशक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का दोषी करार हुआ है। जिला प्रोवेशन अधिकारी की रिपोर्ट में एनजीओ संचालक पर फर्जी संस्था के संचालन, बिना अनुमति चिल्ड्रन होम के संचालन का आरोप पुष्ट हो रहा है। शनिवार को इस प्रकरण की जांच कर रहे सिटी मजिस्ट्रेट को प्रोवेशन विभाग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें निदेशक के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश की गई है।

23 बच्चे किए गए थे रेस्क्यू

30 दिसंबर को नोएडा चाइल्ड लाइन की छापेमारी के बाद मेरठ की चाइल्ड लाइन ने पुलिस की मदद से शास्त्रीनगर में ई ब्लाक में चल रहे अवैध चिल्ड्रन होम से 23 बच्चों को रेस्क्यू किया था। इमैनुअल चैरिटी सेवा ग्रुप के नाम से संचालित इस संस्था के नोएडा स्थित चिल्ड्रन होम से एक दिन पहले 9 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। सभी बच्चों को बालगृह लाया गया। संस्था के पास बच्चों को रखने के लिए संस्था चलाने का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था तो वहीं होम में बच्चों के धर्मातरण के प्रमाण भी मिले थे। रेस्क्यू बच्चे बिहार, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के है।

20 बच्चे परिजनों को सौंपे

बाल कल्याण समिति के सामने 20 बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया तो वहीं अभी तीन बच्चे संस्था के पास है, जिनमें दो लड़कियां और एक लड़का है। सोमवार तक इन बच्चों के परिजनों के पहुंचने की संभावना है।

सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी रिपोर्ट

जिला प्रोबेशन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने जांच रिपोर्ट तैयार कर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दी है। प्रोवेशन विभाग ने संस्था के निदेशक देवराज गौड़ा उर्फ जोसुआ देवराज पर रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना के साथ-साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का दोषी मानते हुए मुकदमा दर्ज कराने की सिफरिश की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने 12 जनवरी को कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। बता दें कि नोएडा के बिसरख थाने में निदेशक जोसुआ देवराज समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।

बिना पंजीकरण के संस्था चिल्ड्रन होम चला रही थी। रेस्क्यू 23 में से तीन बच्चे बाल कल्याण समिति के पास है जबकि बाकी परिजनों को सौंप दिए गए हैं। संस्था मेरठ के अलावा अन्य शहरों में भी संदिग्ध गतिविधियों का संचालन कर रही है। विभाग की ओर से मुकदमे की पैरवी की गई है।

पुष्पेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी

Posted By: Inextlive