RANCHI: नेशनल हाईवे पर चलने के लिए फोर व्हीलर में फास्टैग स्टीकर लगाना रविवार से अनिवार्य कर दिया गया है। गाड़ी में टैग नहीं होने पर डबल टैक्स चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल टोल नाकों पर टोल टैक्स कैश भी लिया जा रहा है लेकिन जल्द ही यह बदं हो जाएगा। फास्टैग स्टीकर से ही टोल नाकों पर गाडी को आगे बढ़ने के लिए सिग्नल मिल जाएगा। फास्टैग रहने से नेशनल हाइवे के टोल नाकों पर लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं। आपको सफर करने से पहले रिचार्ज कराना होगा। टोल पर लगे कैमरे टैग को रीड कर लेंगे और आपके अकाउंट से टैक्स कट जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाएगी। इस टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटीफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एक बार एक्टिव होने के बाद इसे गाड़ी की विंडस्क्रीन पर चिपका दिया जाता है। डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गर्वमेंट की ओर से इसे लागू किया गया है।

क्या है फास्टैग

-फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर आधारित एक स्टीकर है जो बैंक अकाउंट या नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पेमेंट वालेट से जुड़ा है।

- इसको लगाने के बाद अगर आप गाड़ी लेकर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं पडे़गी।

कैसे यूज होगा फास्ट टैग

फास्ट टैग को स्टीकर की तरह गाड़ी के विंडस्क्रीन या सेंटर पर चिपका देना है। टोल नाकों पर इस टैग को रीड कर आगे जाने की अनुमति मिल जाएगी। टैग को सफर से पहले रिचार्ज कराना जरूरी है।

कहां से ले सकते हैं टैग

यह टैग सभी टोल प्लाजा और कुछ बैंकों सहित दूसरे ऑनलाइन साइट पर भी उपलब्ध हैं। पेटीएम से ऑनलाइन खरीदने पर इसकी कीमत चार सौ रूपए चुकाना पड़ता है। टोल नाकों पर इसकी कीमत में कुछ अंतर जरूर हो सकता है। कुछ बैंक इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरवाते हैं। टैग लेने के बाद इसे एक्टिव करना भी जरूरी है। रीचार्ज होते ही यह एक्टिव हो जाएगा।

रांची में फास्टैग शुरू, बढ़ी भीड़

रविवार से रांची के ओरमांझी के पास स्थित टोल प्लाजा से वाहनों के लिए फ ास्टैग अनिवार्य हो गया है। अगर कोई वाहन बिना फ ास्टैग के टोल प्लाजा की फ ास्टैग लेन से गुजरेगा तो दोगुना टोल देना पड़ेगा। हालांकि पहले एक महीने तक हर हाईवे पर एक-चौथाई टोल बूथ पर नकद और फ ास्टैग दोनों से भुगतान हो सकेगा। झारखंड में नेशनल हाईवे पर कुल छह टोल प्लाजा हैं। जहां से करीब 33 हजार गाडि़यां रोज गुजरती हैं। इन टोल प्लाजा पर भी फ ास्टैग लागू हो गया है।

कौन से कागजात जरूरी

। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

2. गाड़ी मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो

3. गाड़ी मालिक के केवाईसी डॉक्युमेंट। इसमें आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ कुछ भी दे सकते हैं।

Posted By: Inextlive