साडा हक

- सड़क हादसे पर मदद करने पर पुलिस नहीं करेगी परेशान

मेरठ। शहर में कई प्वाइंट ऐसे हैं जहां पर सड़क दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन नहीं जागता है। हर साल सैंकड़ों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गवां देते हैं। जबकि सैंकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। सड़क हादसे में घायलों की कोई मदद करना चाहे तो पुलिस प्रशासन उससे इतनी पूछताछ करता है कि लोग अब किसी की मदद करने से भी घबराते हैं।

1 साल में 300 मौत

बीते साल की बात करें से तो शहर में तीन सौ से अधिक जान सड़क हादसों में चली गई। जबकि चार सौ से अधिक लोग सड़क हादसों में घायल हो गए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने हादसों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।

पुलिस करती है परेशान

सड़क हादसों में घायल व्यक्ति मदद करने से लोग घबराते हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद कर अस्पताल पहुंचाता है तो पहले अस्पताल वाले की इलाज करने से मना कर देते। डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले पुलिस को जानकारी दो उसके बाद ही इलाज शुरू होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस काफी पूछताछ करती है। कागजी कार्रवाई में ही कई दिन लगा देती है। यही कारण है कि लोग घायल व्यक्ति की मदद करने से घबराते हैं।

यह है नियम

- घायल व्यक्ति की मदद करने पर पुलिस पूछताछ नहीं करेगी।

- डॉक्टर्स को घायल का इलाज करना होगा।

- सुप्रीम कोर्ट ने दिए है आदेश

- पुलिस द्वारा परेशान करने पर कोर्ट में कर सकते है शिकायत

वर्जन

यदि कोई सड़क हादसे में घायल हो गया है तो उसको मदद करने पर अब पुलिस परेशान नहीं करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यदि कोई घायल व्यक्ति को लेकर कोई आता है तो डॉक्टर्स पहले उसका इलाज करेंगे। उसके बाद पुलिस की कागजी कार्रवाई होगी।

-चरणसिंह त्यागी, अधिवक्ता

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करेगी। यदि कोई पुलिस कर्मी किसी को परेशान करता है तो उसकी शिकायत कोर्ट में कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्पष्ट आदेश हैं कि पुलिस मदद करने वाले व्यक्ति से पूछताछ नहीं करेगी।

-सुधीर पुंडीर, अधिवक्ता

सड़क हादसों में यदि कोई घायल मिलता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पुलिस मदद करने वाले व्यक्ति को परेशान करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ता रूख अपनाया है। ट्रैफिक नियमों पर कड़ा होना पड़ेगा। इससे हादसों में भी कमी आएगी।

राजीव शर्मा, अधिवक्ता

Posted By: Inextlive