- उत्तराखंड में अब प्रति पॉलीथिन लगेगा पांच सौ रुपये जुर्माना, खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई मुहर

NAINITAL: हाई कोर्ट ने पॉलीथिन पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाने के आदेश पर मुहर लगा दी है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रति दुकानदार पांच हजार के स्थान पर प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये जुर्माना लगाने से संबंधित एकलपीठ के आदेश पर मुहर लगा दी है।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

वर्ष 2012 में हाई कोर्ट ने नैनीताल के पर्यावरणविद प्रो। अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल में प्रति पॉलीथिन पांच सौ रुपये चालान काटने का आदेश पारित किया था। जबकि 2015 में अधिवक्ता ललित मिगलानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे कोर्ट ने राज्य में पॉलीथिन के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। 11 जनवरी 2017 को राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर प्लास्टिक पकड़े जाने पर प्रति दुकानदार पर पांच हजार जुर्माने का प्रावधान कर दिया था। बागेश्वर नगरपालिका ने शासनादेश के प्रावधान के अनुसार व्यापारियों के पांच-पांच हजार के चालान कर दिए तो दुकानदारों ने पांच हजार चालान करने को याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी। पिछले दिनों जस्टिस शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने पांच हजार जुर्माने के फैसले को सही करार देते हुए साफ किया था कि जुर्माना प्रति पॉलीथिन-प्लास्टिक बैग पांच सौ रुपये भरना होगा। एकलपीठ के आदेश को बागेश्वर के व्यापारी मदन लाल व निर्मल कुमार साह द्वारा विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गई। ट्यूजडे को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंठपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ के प्रति पॉली बैग पांच सौ जुर्माने के आदेश को सही ठहराया।

Posted By: Inextlive