पालिका प्रोपर्टी पर बैनर व होíडग लगा तो जुर्माना
- फलावदा विवाद के बाद हरकत में आई मवाना नगर पालिका
- अब होर्डिग लगाने के लिए लेनी होगी अनुमति भरना होगा टैक्स Mawana : फलावदा नगर पंचायत में सपा के होíडग, बैनर हटाने के विवाद से सबक लेकर मवाना नगर पालिका ने नया फरमान जारी कर दिया है। नए फरमान के मुताबिक अब राजनैतिक दल का नेता या निजी कंपनी प्रचार के लिए पालिका की संपत्ति का इस्तेमाल नही कर सकती। जबकि होर्डिग आदि लगाने के लिए पहले नगर पालिका से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही टैक्स भी जमा करना होगा। फलावदा प्रकरण से सबकशुक्रवार को रिक्शा से पूरे नगर में एनाउसमेंट कराया कि कोई भी राजनैतिक दल का नेता या निजी व्यक्ति या संस्थान अगर पालिका की संपत्ति पर प्रचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व वह नगर पालिका से नियमानुसार प्रचार की अनुमति लेकर टैक्स जमा करे, उसके बाद ही प्रचार सामग्री लगाए। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूत्रों की मानें तो फलावदा प्रकरण के बाद जिले की सभी नगर पंचायत और पालिका कर्मचारी लामबंद होने लगे है।
सपा के खिलाफ लामबंदसभी कर्मचारी लामबंद होकर सपा नगर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बना रहे है। इसी के चलते ही शुक्रवार को भी कर्मचारियों ने एक दूसरे से संपर्क साध कर आगे की रणनीति तैयार करने पर विचार किया। जिले भर की पालिका और पंचायत अब इस तरह के पचडे से बचने लिए प्रचार कराकर खुद सुरक्षित होने का हथकड़ा अपना रही है।
मामला मेरे संज्ञान में नही है। बाहर हूं सोमवार को आकर पता करूंगा। अनुज कौशिक ईओ, नगर पालिका