- अंधरापुल पर कांग्रेस के रेल व राजमार्ग रोको आंदोलन के दौरान दो पैसेंजर ट्रेंस को रोकने का लगा आरोप

- वीडियो फुटेज को आधार मानकर रेलवे बोर्ड के निर्देश पर RPF ने की कार्रवाई

VARANASI:

आरपीएफ ने कैंटोन्मेंट बोर्ड के पार्षद शैलेंद्र सिंह व ब्0 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनपर कांग्रेस के रेल व राजमार्ग रोको आंदोलन के दौरान क्ख् मार्च को अंधरापुल पर हरिद्वार से हावड़ा जा रही सुपरफास्ट उपासना एक्सप्रेस व दो पैसेंजर ट्रेंस को रोकने का आरोप है। रेलवे के इंटेलीजेंस ब्यूरो ने प्रदर्शन का वीडियो फुटेज रेलवे बोर्ड को भेजा था। वहां से मिले निर्देश पर इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार को यह खबर फैलते ही कांग्रेसजनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस घटना का विरोध कैसे किया जाए, इस बाबत जिला कमेटी रणनीति बनाने में जुट गई है।

रोड जाम से पहले रोकी ट्रेन

बताया जाता है कि पार्टी के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत एमएलए अजय राय व जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता अंधरापुल चौराहे पर रोड जाम करने पहुंचे थे। इसी बीच कैंट स्टेशन से उपासना एक्सप्रेस रवाना हुई। यह देखकर सैकड़ों लोग अंधरापुल पर चढ़ गए व पटरी के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इसपर लोको पायलट ने कुछ पहले ही ट्रेन रोक दी थी। इसी क्रम में मंडुआडीह-भटनी-गोरखपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें भी आ गई थीं। कांग्रेसियों पर इन्हें भी रोकने का आरोप लगा। इस दौरान पुलिस व आरपीएफ के जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद रेल ट्रैक से आंदोलनकारियों को हटाया था। इसके बाद ट्रेनें आगे रवाना की गई।

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वीडियो फुटेज के माध्यम से सभी अज्ञात लोगों की तलाश की जाएगी। रेलवे की धारा क्7ब् ए के तहत सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे।

सतीश कुमार अर्जुन, इंस्पेक्टर, आरपीएफ, वाराणसी

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दो साल की सजा का प्रावधान

धारा क्7ब् ए के तहत आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर दो साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही उसपर फाइन भी लगाया जा सकता है। यह धारा ट्रेन को अकारण रोकने के आरोप में लगाई जाती है।

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पार्टी का आंदोलन जनहित के लिए चलाया गया। रेलवे व रेलवे की पुलिस अब राजनीतिक दबाव में यह कदम उठा रही है। यदि किसी कांग्रेस कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया गया तो आंदोलन के माध्यम से करारा जवाब दिया जाएगा।

अजय राय, एमएलए

Posted By: Inextlive