इलाज में लापरवाही का आरोप, मुकदमा दर्ज करने का आदेश

ALLAHABAD: जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ। एके बंसल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बसपा नेता जुल्फीकार उर्फ जिल्लू की मौत के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथलेश कुमार तिवारी ने दिया। डॉ। बंसल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है।

26 दिन एडमिट थे जिल्लू

बसपा नेता जिल्लू को पिछले साल 17 नवंबर को करेली में गोली मार दी गई थी। उनके शरीर पर कई छर्रे धंस गए थे। उनको जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इलाज के लिए पहले चार लाख रुपए जमा कराए गए। शरीर से छर्रे निकालने के लिए बाद में फिर से 50 हजार रुपए जमा कराए गए। हॉस्पिटल ने छर्रे उनके शरीर से नहीं निकाले। इससे उनकी 12 दिसंबर को मौत हो गई।

शरीर से निकले थे 46 छर्रे

पोस्टमार्टम के बाद जिल्लू के शरीर से 46 छर्रे निकले थे। इस मामले में जिल्लू की पत्‍‌नी खुर्शीद खान ने याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने डॉ। बसंल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश एसओ कीडगंज को दिया।

Posted By: Inextlive