JAMSHEDPUR : स्टील सिटी या बाहर अगर आपसे कोई लिफ्ट मांगे तो सावधान हो जाइये, क्योकि ऐसा करने पर परिवहन विभाग आपको 5000 हजार रुपये का चालान काट सकता है. बताते चले कि मोटर व्हीकल एक्ट 1/192 के तहत सड़क पर पब्लिक का काम करने के लिए वाहनों का कामर्शिलय रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर निजी वाहन पर किसी अन्य सवारी को बैठाने पर गाड़ी मालिक पर कामर्शियल वाहन एक्ट का उल्लघंन करने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मामले

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के मामले ग्रामीण विभाग में अधिक देखने को मिलते है, जहां पर लोग निजी वाहन लेकर उनका प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों में करते है. इस तरह की चेकिंग में शादी या मांगलिक कार्यक्रम या कैजुविलटी के मामले अधिक होते है, ऐसे मामले में कार्यवाई की जाती है, वहीं कामर्शियल लाइसेंस के लिए हर तीन साल में प्रशिक्षण के उपरांत रिन्यूवल कराना होता है. जिसके लिए चालकों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया जाता है.

परिवहन नियमों का करें पालन

परिवहन नियमों का पालन कराने का उद्देश्य किसी भी वाहन मालिक या चालक को परेशान करने का नहीं है, बल्कि उसे नियमों और अधिकार के प्रति जागरुक करना है. जिले में तेजी से बढ़ रही वाहनों की संख्या से हर दिन एक्सीडेंट की अधिक से अधिक घटनाएं हो रही है. जिसको कंट्रोल करने के लिए परिवहन और यातायात पुलिस दोनों ही कार्रवाई करती है. जिसका प्रभाव जिले में देखा जा सकता है.

कामर्शियल लाइसेंस जरूरी

कामर्शियल वाहन चलाने के लिए चालक के पास कामर्शियल लाइसेंस होना भी होना चाहिये. इस लिए ध्यान रखे कि जब आप कहीं जा रहे है तो अनजान लोगों को लिफ्ट न दें. इस संबंध में जिला परिवहन अधिकार दिनेश रंजन ने बताया कि कामर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, अगर कोई निजी वाहन का उपयोग कमर्शियल कामों के लिए करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है. इसके लिए आप पर 5000 हजार का जुर्माना देना होगा.

वाहन चलाने वक्त मोबाइल पर बात की तो जुर्माना

शहर में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करने वाले चालाक पर 5000 का जुर्माना किया जाएगा. इसलिए ध्यान रहे कि गाड़ी चलाते समय फोन आने पर सड़क किनारे वाहन खड़ा कर आप बात करें अगर ट्रैफिक पुलिस आपको मोबाइल पर बात करते समय पकड़ता है तो जुर्माना करता है.

कहां कितना लगता है जुर्माना

25

सौ रुपए

हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना

10

हजार रुपए शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना

25

हजार रुपए ं किशोर से किसी तरह की दुघर्टना होने पर जुर्माना व 3 साल सजा

01

हजार

रेड सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना या तीन माह के लिए लाइसेंस रद

05

हजार रुपए मोबाइल पर बात हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना

02

लाख

हिट रन के मामले में मौत होने पर फाइन

15

सौ रुपए बाइक या कार में नंबर प्लेट न होने पर जुर्माना

01

हजार रुपए डीएल नहीं होने पर लगता है जुर्माना

Posted By: Kishor Kumar