RANCHI : राज्य के पूर्व भू राजस्व मंत्री दुलाल भुइयां को गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया.अदालत ने पिछले दिनों दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसले की तारीख 21 जून निर्धारित की थी। दुलाल पर मंत्री पद पर रहने के दौरान 1 करोड़ तीन लाख रुपये चार हजार 457 रुपये की अवैध चल-अचल संपत्ति बनाने का आरोप था।

बचाव पत्र से 21 गवाह

दुलाल भुइयां की ओर से भी बचाव में 21 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। दुलाल के खिलाफ वर्ष 2013 में सीबीआइ ने कांड संख्या आरसी 21ए/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के बाद सीबीआइ ने दस फरवरी-2014 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसमें आय से अधिक 1 करोड़ 03 लाख रुपये से अधिक अर्जित संपत्ति को सही पाया गया था।

मकान व कंपनियों में किया था इन्वेस्टमेंट

दुलाल भुइयां ने पांच मकान, पांच फॉर्महाउस, तीन हथियार, पांच वाहनों में निवेश कर ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की। 2004-05 में दो कंपनियों में निवेश दिखाया, जो अस्तित्व में नहीं थीं। इसके अलावअवैध संपत्ति से रांची और जमशेदपुर में कई जगह भूखंड व कई वाहन खरीदे गए। कई बैंकों में जमा राशि और फिक्स डिपोजिट भी इसमें शामिल हैं। यह संपत्ति उन्होंने 10 मार्च 2005 से एक सितंबर 2009 की अवधि में अवैध तरीके से अर्जित की। उन्होंने 26 अक्टूबर 2015 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। जिसके बाद वे कुछ दिनों तक जेल में रहे थे। फिलहाल वे जमानत पर थे।

राजनीतिक षडयंत्र के तहत फंसाया गया

पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कहा कि मेरे साथ राजनैतिक षड़यत्र हुआ है क्योंकि मैं दलित परिवार से आता हूं। भुइयां ने कहा कि कांग्रेस में होने के कारण मुझे फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करूंगा.गौरतलब हो कि दुलाल भुइयां जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के टिकट पर चुनाव जीते थे और मधु कोड़ा की सरकार में भू राजस्व मंत्री थे।

Posted By: Inextlive