-15 जून से पहले जमा होने हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आवेदन फॉर्म

-ऐसा नहीं करने पर होंगे सूची से बाहर, नहीं मिलेगा योजना का लाभ

ALLAHABAD: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थियों की सूची में शामिल होना है तो तीन दिन के भीतर अपना आवेदन फॉर्म जमा करा दें। ऐसा नहीं होने पर आप भविष्य में इस योजना का लाभ लेने की सूची से बाहर हो जाएंगे। बता दें कि आवेदन के लिए गवर्नमेंट ने क्भ् जून तक का समय निर्धारित किया है। बावजूद इसके अभी तक लाखों लोगों ने आवेदन नहीं किया है।

ब्0 फीसदी ने नहीं किया आवेदन

जिले में लगभग क्8 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें से अभी तक म्0 फीसदी लोगों ने ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपना फॉर्म भरा है। बाकी ब्0 फीसदी का फॉर्म जिला पूर्ति विभाग तक नहीं पहुंच सका है। ऐसे में लाखों लोग इस योजना के लाभार्थी होने से वंचित रह जाएंगे। विभागीय अधिकारियों की मानें तो लोगों तक आवेदन फॉर्म पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने जमा नहीं कराया है।

फिर कैसे मिलेगा सस्ता अनाज

बता दें कि एक बार इस योजना की सूची से बाहर होने के बाद राशन कार्ड धारकों को सस्ते अनाज से वंचित रहना होगा। सरकार की ओर से अगले दो से तीन महीनों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की प्लानिंग चल रही है। इसके तहत बाजार भाव से काफी सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराया जाना है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए लोगों से आवेदन फॉर्म मांगे जा रहे हैं जिनके सत्यापन के बाद लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र में चाहिए 79 फीसदी

इस योजना के लिए विभाग को शहरी एरिया से भ्ब् और ग्रामीण एरिया से 79 फीसदी लाभार्थियों का चयन करना है। मौजूदा समय में हुए आवेदनों की संख्या से लक्ष्य की पूर्ति होना मुश्किल साबित हो रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपने एरिया की जिला पूर्ति विभाग की टीम को फॉर्म भरकर उपलब्ध कराने की अपील की है।

वर्जन

क्भ् जून से पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आवेदन फॉर्म जमा किए जाने हैं। अभी लोगों राशन कार्ड धारकों के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए।

नीलेश उत्पल, विभागीय अधिकारी, जिला पूर्ति विभाग

Posted By: Inextlive