- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 31 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

एक मार्च से मिलने लगेगा सस्ता अनाज

ALLAHABAD:

सस्ते अनाज के लिए लोग 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने पर वे इसी साल एक अप्रैल से योजना का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक मार्च से ही सस्ता अनाज मिलने लगेगा। इसका लाभ उन्हें मिलेगा, जो इसके लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं।

आवेदन को आना होगा केंद्र

सरकार ने पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा घर बैठे दे रखी थी। अब ऐसा नहीं है। पात्र गृहस्थियों को सहज सुविधा केंद्र या जन सुविधा केंद्र तक जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। फिलहाल जिले में 989090 अन्त्योदय कार्ड धारक और पात्र गृहस्थियों का योजना में चयन हो चुका है। जिनको मार्च माह से ही सस्ता अनाज मिलने लगेगा।

दो रुपए में गेहू, तीन रुपए में चावल

पात्रों को मार्च के पहले सप्ताह से दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए प्रतिकिलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि अन्त्योदय राशन कार्ड पर दस किलो गेहूं और 25 किलो चावल प्रति राशन कार्ड और पात्र गृहस्थियों को प्रति यूनिट 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल दिया जाएगा। जिनके नाम योजना में शामिल हो चुके हैं, वे जिला पूर्ति विभाग की वेबसाइट fcs.up.nic.in पर अपना नाम देख सकते हैं।

इलाहाबाद के लिए आवंटित अनाज

गेहूं- 139916.43 क्विंटल

चावल- 78215.13 क्विंटल

कुल आवंटन- 218131.55 क्विंटल

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लक्ष्य से पीछे है विभाग

अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मंशा है कि लगभग दो तिहाई जनसंख्या को इस योजना से जोड़ा जाए। लेकिन, जिले में यह मानक पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 65 लाख आबादी वाले इलाहाबाद में दस लाख के आसपास पात्रों का चयन किया गया है।

जिन पात्र परिवारों का चयन इस योजना में नहीं हो पाया है, वे जन सुविधा या जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। मार्च के प्रथम सप्ताह से खाद्यान्न वितरण शुरू हो जाएगा।

संजीव कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी

Posted By: Inextlive