विपणन निरीक्षण के पति हैं घोटाले के आरोपी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया की विपणन निरीक्षण के पति नीरज कुमार बर्नवाल के विरुद्ध खाद्यान्न घोटाले के आरोप में खेजुरी थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद करने व इनकी गिरफ्तारी पर रोक से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची अधीनस्थ न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल करता है तो उसे यथाशीघ्र निस्तारित किया जाय। याचिका का प्रतिवाद अधिवक्ता परवेज इकबाल अंसारी ने किया।

यह आदेश जस्टिस वीके नारायण तथा जस्टिस राजीव गुप्ता की खण्डपीठ ने नीरज बर्नवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची पर आरोप लगाया गया है कि दो ट्रकों से खाद्यान्न गोदाम से बलिया भेजा गया किन्तु चार ट्रक दिखाया गया। फर्जी दस्तावेज पेश किए और छल कपट कर याची ने कृषि उत्पादन मंडी समिति तिखमपुर बलिया से फर्जी खाद्यान्न प्रेषण किया। जिसकी जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। याची की पत्‍‌नी दीपिका बर्नवाल 15 केन्द्रों की विपणन निरीक्षण है। जिसका याची ने अनुचित लाभ लेकर घोटाला किया है।

Posted By: Inextlive