PATNA: मंगलवार का दिन बिहार एसटीईटी की परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। पटना हाईकोर्ट ने मिडिल और सीनियर स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) में अधिकतम उम्र सीमा में आठ वर्षो की छूट देने का निर्देश दिया है। पंकज सिंह की याचिका पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने यह निर्देश दिया है। दसअसल, एसटीईटी 2011 के बाद नहीं हुई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2019 में बहाली निकाला है। इन आठ वर्षो में बहुत सारे कैंडिडेट्स अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुके हैं। क्योंकि इस बीच बहाली नहीं नहीं हुई।

आदेश से राहत

बिहार राज्य टीईटी, एसटीईटी के अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन शर्मा ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उम्र सीमा खत्म होने वालों को राहत मिलेगी।

Posted By: Inextlive