पत्‍नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाना भी आने वाले वक्‍त में अपराध की ही श्रेणी में गिना जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इसके संकेत दिए हैं। केन्‍द्र जल्‍द ही विवाह के बाद पत्‍नी से उसकी स्‍वीक्रति के बिना जबरन संबंध बनाने को बलात्‍कार की श्रेणी में लाने की सोच रही है।


पत्नी से जबरन बनाए संबंध तो माना जाएगा दुष्कर्ममेनका गांधी ने कहा कि सरकार वैवाहिक संबंध में बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की सोच रही है। हालांकि एक महीने पहले मेनका गांधी ने संसद में कहा था कि भारतीय परिपेक्ष्य में वैवाहिक दुष्कर्म की बात फिट नहीं बैठती है। मेनका के इस बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। अब मेनका गांधी ने कहा कि इस मसले पर सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मेनका गांधी से पूछा गया था कि क्या वैवाहिक रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की कोशिश हो रही है तो उन्होंने कहा हां अब हो रही है। उम्मीद है जल्द ही इस पर फैसला होगा। 61 अतिरिक्त जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरु करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के इतर मेनका गांधी ने ये बात कही है। ग्रह मंत्रालय ने मांगी विधि आयोग से राय
मेनका गांधी की राय मात्र एक महीने में कैसे बदल गई। एक महीने पहले मेनका गांधी ने कहा था कि मैरिटल रेप की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है लेकिन शिक्षा का स्तर साक्षरता गरीबी धार्मिक सामाजिक बंधन मान्यता व मूल्य समाज का मानस विवाह को पवित्र बंधन मानने जैसे विभिन्न कारणों से ये भारतीय संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। इस बयान के बाद हुए भारी हंगामे पर मंत्रालय ने कहा था कि पर्याप्त शिकायतें मिलने पर वह पत्नी से दुष्कर्म को अपराध मानने पर विचार कर सकता है। इससे पहले ग्रह मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा के तहत विधि आयोग से इस बारे में राय मांगी है।ये है भारत की स्थिति1- 75 फीसदी शादीशुदा महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं।2- 40 फीसदी से अधिक विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।3- क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 10 सालों में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं।4- 2003 में महिलाओं के खिलाफ घूरेलू हिंसा के 50703 केस दर्ज हुए थे। 5- 2013 में घर पर महिलओं को पीटने को लेकर 118886 केस दर्ज हुए।

Posted By: Prabha Punj Mishra