-चारा घोटाले में सीबीआइ अदालत ने पूर्व मु2य सचिव सजल चक्रवर्ती को सुनाई है पांच साल की सजा

-सजल ने सजा को हाई कोर्ट में दी है चुनौती

रांची : राज्य के पूर्व मु2य सचिव सजल चक्रवर्ती की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड मांगा है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। चारा घोटाले के एक मामले में सजल चक्रवर्ती को रांची सीबीआइ की विशेष अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसी आदेश के खिलाफ सजल ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। सजल की ओर से अदालत में बताया गया कि इस मामले में निचली अदालत ने कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया है। इस कारण निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए सजल को जमानत प्रदान की जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निचली अदालत से मामले के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

यह है मामला

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पूर्व मु2य सचिव सजल चक्रवर्ती को निचली अदालत ने दोषी करार दिया है। सजल चक्रवर्ती को अवैध निकासी की जानकारी रहते हुए उस पर रोक नहीं लगाने और साजिश में शामिल रहने का दोषी पाया गया है। चाईबासा कोषागार से वर्ष 1992 से 1995 के बीच 37 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी। उस समय सजल चक्रवर्ती चाईबासा के उपायु1त थे।

Posted By: Inextlive