इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के छर्रा के पूर्व सपा विधायक ठाकुर राकेश सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तारी होने पर इन पर आयुध अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज है। ठाकुर राकेश सिंह 27 फरवरी 2018 से जेल में बंद हैं। यह आदेश जस्टिस ओम प्रकाश ने अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है। मालूम हो कि एसटीएफ लखनऊ ने विदेशी पिस्टल के साथ पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह को गिरफ्तार किया।

उन पर धारा 25 (11) ए व धारा सात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि एसटीएफ की 20 सदस्यों की टीम लखनऊ से चली और तीन घंटे में रात को डेढ़ बजे अलीगढ़ में पूर्व विधायक के घर पहुंच गयी। यह तथ्य अविश्वसनीय है। याची अधिवक्ता का कहना है कि राजनैतिक विद्वेष वश याची को फंसाया गया है। कोर्ट ने पर्याप्त आधार मानते हुए जमानत मंजूर कर ली है।

Posted By: Inextlive