- वीडीए के मास्टर प्लान 2031 में ग्रीन बेल्ट को लेकर निर्देश

- ग्रीन बेल्ट के दायरे में आने वाले भवनों को किया जाएगा ध्वस्त

VARANASI

मास्टर प्लान ख्0फ्क् में प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट एरिया में किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है और जो हुआ है उसे हटाया जाएगा। लेकिन जमीन मालिक की ही होगी। वीडीए सचिव एमपी सिंह ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया कि वरुणा कॉरीडोर प्रोजेक्ट में वरुणा किनारे के निर्माण से कोई खास परेशानी नहीं है। मास्टर प्लान में वरुणा किनारे भ्0 मीटर का ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया है। इसमें किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। भूमिधरी किसान उस जमीन पर खेती-किसानी या फिर बागवानी कर सकता है।

हरियाली पर रोक नहीं

ग्रीन बेल्ट एरिया में जिनका भवन है उसे तो गिराया जाएगा लेकिन इस जमीन पर हरियाली या किसानी करने पर रोक नहीं होगी। वीडीए सचिव के अनुसार ग्रीन बेल्ट की घोषणा हरियाली के लिए की गई है। ऐसे में अगर कोई निर्माण होता है तो ग्रीन बेल्ट के मायने खत्म हो जाएगे। वरुणा के डूब क्षेत्र की चौड़ाई करीब ब्भ् मीटर है। इसके दोनों किनारों पर क्0-क्0 मीटर के दायरे में कॉरीडोर को आकार दिया जा रहा है। इस दायरे में आधा दर्जन निर्माण आएं हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि कारीडोर के दायरे में आए भवनों को तोड़ने की सहमति भवन स्वामियों ने जताई है। ऐसे में कॉरीडोर योजना को आकार देने में फिलहाल कोई बाधा नहीं है।

Posted By: Inextlive