सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्राइवेट डॉक्टर फ्री में करें एसिड अटैक पीड़ित का इलाज
फ्री में होगा एसिड अटैक पीड़ित का इलाजदेश की सर्वोच्च अदालत ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए आंदोलन कर रही सिविल सोसाइटी के पक्ष में फैसला देते हुए एक राहत भरा फैसला दिया है. कोर्ट ने देश के सभी प्राइवेट अस्पतालों को आदेश दिया है कि वे तेजाब पीड़ितों का इलाज फ्री में करें. पीठ ने सख्त लहजे में कहा है कि पिछले साल जुलाई में पारित आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए. सभी निजी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि तेजाब पीड़ित का पहली बार इलाज करने वाला अस्पताल पीड़ित को एक सर्टिफिकेट भी प्रदान करे. क्या है फ्री इलाज का मतलब
कोर्ट ने अपने आदेश में फ्री में इलाज को परिभाषित किया है. कोर्ट ने कहा कि फ्री का मतलब यह है कि निजी अस्पताल को तेजाब पीड़ित को इलाज के साथ फ्री दवाएं, फ्री बेड और इलाज के दौरान खाना दिया जाना आवश्यक है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि तेजाब पीड़ित को सरकार द्वारा तत्काल 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. ज्ञात हो कि एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी की वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि कई बार प्राइवेट मेडिकल केयर सेंटर्स एसिड अटैक विक्टिम्स का इलाज करने से मना कर देते हैं. इससे विक्टिम्स की हालत खराब हो जाती है. इसके अलावा प्राइवेट डॉक्टर्स विक्टिम्स को सरकारी अस्पताल में भर्ती होने का दबाव डालते हैं. कोर्ट के इस फैसले से तेजाब पीड़ितों को इलाज मिलने में काफी आसान हो जाएगा.
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