- नगर आयुक्त की ओर से जारी नोटिस दुकानदार नहीं कर रहे रिसीव

- अब नगर निगम शॉप पर चस्पा कराएगा नोटिस, एक माह के अंदर बनवानी होगी सड़क

GORAKHPUR: दवा की थोक मंडी भालोटिया मार्केट की जर्जर सड़क को बनवाने की मांग दवा कारोबारियों को भारी पड़ गई। नगर निगम ने सड़क बनवाने के लिए बिजनेसमैन को ही नोटिस थमा दी है। एक माह में मार्केट के मालिक या बिजनेसमैन को अपने खर्चे से ही सड़क बनवानी होगी। ऐसा न करने की कंडीशन में निगम अपने फंड से सड़क बनवाकर उनसे पैसे वसूल करेगा। भालोटिया मार्केट की सड़क के निर्माण पर करीब 50 हजार रुपए खर्च होंगे। फिलहाल जिम्मेदारों के लिए सड़क सिरदर्द बन गई है।

नहीं रिसीव कर रहे हैं नोटिस

जो बिजनेसमैन नगर आयुक्त की ओर से जारी नोटिस नहीं रिसीव कर रहे हैं, उनकी दुकानों पर अब नोटिस चिपकाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, साथ ही आसपास के लोगों से इस बात की गवाही भी ली जाएगी कि नोटिस चिपकाया गया था। नगर निगम ने भालोटिया मार्केट की सड़क को दवा विक्रेताओं और दुकानों पर आने-जाने वाले लोगों के इस्तेमाल में लाए जाने का हवाला देते हुए अधिनियम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इससे नगर निगम की ओर से जारी नोटिस पर सवाल उठाना मुश्किल होगा।

सीएम से की थी मांग

भालोटिया मार्केट में नाली एवं सड़क निर्माण के लिए दवा विक्रेता समिति गोरखपुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया गया था। सीएम ने जिम्मेदारों को निर्देश दिए थे, जिस पर नगर निगम ने काफी मंथन के बाद दुकानदारों पर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया। नगर निगम ने सड़क का निर्माण कराया जाना जनहित में बेहद जरूरी मान रहा है। इस सड़क के निर्माण के लिए नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की 7वीं मीटिंग में प्रपोजल भी पारित हो चुका है।

इन बिजनेसमैन को जारी हुआ नोटिस

भालोटिया मार्केट के मालिक के आलावा दवा व्यवसायी अर्जुन अग्रवाल, राजेश तुलस्यान, अनुराग अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, विनोद कुमार गुप्ता, निलेश अग्रवाल, दिलीप कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार गुप्ता, अवनीश कुमार अग्रवाल, जवाहर गुप्ता, दीपक कुमार दाधीच, फिरोज खान, राजेश कुमार सिंह, राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रतीक सिंह को नगर आयुक्त ने सड़क निर्माण कराने के लिए नोटिस जारी की है।

वर्जन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियत 1959 की धारा-289 के अनुसार सड़क को मार्केट के मालिक अथवा मार्केट के व्यापारियों को ही ठीक या निर्मित कराए जाने का प्राविधान है। नोटिस प्राप्ति के एक माह के अंदर सड़क का निर्माण कराना होगा। अगर एक माह के अंदर सड़क का निर्माण नहीं कराया जाता है, तो नगर निगम द्वारा सड़क का निर्माण कराया जाएगा और निर्माण पर हुए खर्च की वसूली की जाएगी। जो लोग नगर आयुक्त द्वारा जारी नोटिस नहीं रिसीव कर रहे हैं। उनकी दुकानों पर नोटिस चिपकाकर वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

सुरेश चंद्र, चीफ इंजीनियर नगर निगम

Posted By: Inextlive