- टैक्स वसूली को लेकर गंभीर नगर निगम गंभीर

- घरों की पहचान करने में जुटे जिम्मेदार, किराए के मकानों की भी होगी जांच

GORAKHPUR: हाउस टैक्स वसूली में ही परेशान रहने वाला नगर निगम अब कॉमर्शियल टैक्स को लेकर भी गंभीर हो गया है। नगर निगम के नए नियमों के अनुसार सिटी में अपने घर में दुकान चलाने या किराएदार रखने वालों का हाल्डिंग या हाउस टैक्स अब कॉमर्शियल टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।

दुकानों की होगी जांच

गोरखपुराइट्स की जेब पर अब नगर निगम कई तरह के बोझ बढ़ाने वाला है। पहले जहां निगम होल्डिंग टैक्स वसूलने में ही अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता था वहीं इस बार नई विज्ञापन नीति के तहत होल्डिंग टैक्स को बढ़ाने में जुट गया है। नए नियमों के अनुसार घरों में अगर दुकान, किराएदार या कोई अन्य व्यवसाय किया गया तो ये टैक्स कॉमर्शियल हो जाएगा। निगम की ओर से नए टैक्स अधिनियम के तहत ऐसी दुकानों को चिन्हित किया जाएगा जो घर में संचालित हैं। घरों में किराएदार, दुकान, स्कूल, कोचिंग और अन्य किसी तरह से कॉमर्शियल यूज पर टैक्स बढ़ेगा, हालांकि अभी निगम के पास आवासीय भवनों का कॉर्मिशयल यूज करने वालों की संख्या की पूरी जानकारी नहीं है। निगम अधिकारी कर्मचारियों की सूचना के आधार पर ही टैक्स का निर्धारण करते हैं।

नहीं चलेगी मनमानी

बता दें, सिटी में आवासीय भवनों का कॉमर्शियल यूज करने वालों से तीन गुनी रकम वसूलने का प्रावधान है। मकान का कॉमर्शियल यूज यदि खुद मकान मालिक कर रहा है तो जमीन की कीमत के तीन गुने का नौ प्रतिशत टैक्स के रूप में देना होगा। साथ ही संभावित आय पर भी टैक्स देने का प्रावधान है। बता दें, यहां तीन दर्जन से अधिक कॉलोनियों में मकानों का कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है।

नए सिरे से कराया जाएगा सर्वे

नगर निगम प्रशासन कॉमर्शियल टैक्स की वसूली के लिए अब नए सिरे से सिटी के विभिन्न एरियाज का सर्वे कराएगा। सर्वे के तहत भवनों के अंदर चल रहे दुकान और किराए पर यूज करने वालों पर पैनी नजर है। सभी टैक्स इंस्पेक्टर्स को निगम प्रशासन ने आदेश दिया है कि वह टैक्स वसूली के साथ ही भवनों को चिन्हित करें। वहीं जिन्होंने कॉमर्शियल टैक्स नहीं जमा किए हैं उन्हें निगम ने नोटिस भी जारी की है।

वर्जन

टैक्स वसूली को लेकर सभी इंस्पेक्टर्स का आदेश दिए गए हैं कि वह तेजी से निगम की आय बढ़ाएं। यह भी कहा गया है कि सिटी में जितने कॉमर्शियल भवन हैं, उनका सर्वे कर टैक्स वसूली की कर्रवाई की जाए।

- अंजनी कुमार सिंह, नगर आयुक्त

Posted By: Inextlive