- जीएमसी ने ऑनलाइन किया प्रोफॉर्मा

- घर काडिटेल देने के बाद पता चल जाएगा टैक्स

- वेरिफिकेशन के दौरान गलत सूचना पर होगी कार्यवाही

GORAKHPUR: अनलॉक का फेज चल रहा है, लेकिन इस दौरान कोरोना संक्रमण की रफ्तार ऐसी बढ़ गई है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाने लगे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें है, जिनके घर के आसपास कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। ऐसे में सरकारी महकमों में भी काम और बिल या टैक्स जमा होने की रफ्तार मंद सी पड़ गई है। प्रॉब्लम का सॉल्युशन खोजते हुए कुछ विभागों ने ज्यादातर काम को डिजिटल कराने की सुविधा शुरू कर दी है। इस कतार में नगर निगम भी खड़ा हो गया है। अब अगर किसी को अपने घर या जमीन का टैक्स निर्धारित कराना है, तो इसके लिए उसे निगम में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। सारी प्रॉसेस ऑनलाइन अवेलबल है, जिसके बाद उसका टैक्स आसानी से निर्धारित हो जाएगा।

भरना होगा ऑनलाइन प्रोफॉर्मा

नगर निगम में अपने घर या जमीन का टैक्स निर्धारित कराने की चाह रखने वालों को ऑनलाइन प्रोफार्मा भरना होगा। इसमें उनकी बेसिक डिटेल्स के साथ ही वहां का क्षेत्रफल, कवर्ड और कारपेट एरिया, लोकेशन, बिल्डिंग की प्रकृति, वार्ड की डिटेल्स आदि भी देनी होगी। इतना ही नहीं अगर घर में किराएदार रखा हुआ है, तो उससे कितना किराया लिया जा रहा है यह भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही घर के कागजात की पीडीएफ कॉपी भी ऑनलाइन सबमिट करनी है, जिसके बाद नगर निगम रेट निर्धारित कर संबंधित को सूचना देगा।

गलत इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई

सभी जरूरी डिटेल्स सबमिट करने के बाद संबंधित सूचना प्रपत्र को भर कर 30 दिनों में नगर निगम कार्यालय में टैक्स के साथ जमा करना है। घर के क्षेत्रफल या दरों के संबंध में अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी अप्लीकेंट की होगी। निगम के जिम्मेदारों की मानें तो इंफॉर्मेशन गलत होने की कंडीशन में देयता में होने वाले डिफरेंस अमाउंट का चार गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं निर्धारित पीरियड में टैक्स न जमा करने पर 100 से 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही 30 दिन से ज्यादा का समय बीतने पर 5 परसेंट लेट फाइन भी वसूला जाएगा।

नगर निगम की वेबसाइट - http://nagarnigamgkp.org/

यह बेसिक डिटेल देनी मस्ट

नाम

मकान नंबर

पता

फोन या मोबाइल नंबर

ई-मेल आईडी

पहले कंप्यूटर से बिल जारी हो रहा है तो कंप्यूटर मांग संख्या

भवन की चौहद्दी

कुल क्षेत्रफल

निर्मित बिल्डिंग का क्षेत्रफल

टैक्स निर्धारित करवाने के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर प्रोफॉर्मा अवेलबल है। इसको कंप्लीट फिल करना होगा और घर के कागजात पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। किसी भी गलत इंफॉर्मेशन के लिए आवेदक ही जिम्मेदार होगा।

- डीके सिन्हा, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम

Posted By: Inextlive