- पंचायत राज एक्ट में संशोधन मामले पर मंडे को होगी सुनवाई

NAINITAL: पंचायत राज संशोधन अधिनियम को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। मंडे को इस पर सुनवाई होगी।

हाई कोर्ट से सरकार को झटका

थर्सडे को हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2019 से पहले दो बच्चों से अधिक वाले ग्राम पंचायत कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया। इस फैसले को सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का निर्णय किया।

सिर्फ ग्राम पंचायत पर लागू होगा आदेश

हाई कोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले कैंडिडेट्स के मामले में पारित आदेश पर साफ किया है कि कोर्ट के समक्ष जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत का मामला आया ही नहीं। सिर्फ ग्राम पंचायतों का ही मामला आया। अदालत ने 25 जुलाई 2019 के बाद ही तीन बच्चों वाले कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित किया है, जबकि इस तिथि से पहले वालों को योग्य माना है। उधर पूर्व ब्लॉक प्रमुख व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट की ओर से बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए भी इस आदेश को लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है।

Posted By: Inextlive