केंद्र सरकार की जीवन बीमा योजनाओं के तहत हो रहा पात्रों का चयन

पात्र की मौत पर आश्रितों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा

Meerut। जनपद में भूमिहीन और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेजेबीवाई)/प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। 13 नवंबर 2017 से केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आम आदमी जीवन बीमा योजना को पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई में तब्दील करने के साथ ही बीमा की रकम भी बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। एडीएम फाइनेंस आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया चल रही है। तहसील स्तर पर एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों को चयन का जिम्मा दिया गया है।

91995-आम आदमी जीवन बीमा पात्र लाभार्थी

325-पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई पात्र लाभार्थी

92320-कुल लाभार्थी

आम आदमी जीवन बीमा योजना

30 हजार रुपये सामान्य मृत्यु पर सहायता राशि

75 हजार रुपये-एक्सीडेंटल डेथ पर सहायता राशि

पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई

2 लाख रुपये-बीमित की मृत्यु पर सहायता राशि

बीमा की धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार करता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत हो रहा है बीमा।

ये है पात्रता

आयु सीमा 18-50 वर्ष के मध्य हो।

ऐसा सदस्य बीपीएल/एमएबीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।

आवेदक परिवार का कमाऊ और मुखिया होना चाहिए।

बीमित व्यक्ति के साथ नामिनी का आधार नंबर भी फीड करना होगा।

Posted By: Inextlive