बजट में तोफा! बैंक डिपॉजिट पर टैक्स छूट बढ़ाने की तैयारी में सरकार
समझें, ऐसे लगता है ब्याज की रकम पर इनकम टैक्समौजूदा इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर्स को 10 हजार रुपये से ज्यादा ब्याज पर इनकम टैक्स चुकाना होता है। 10 हजार रुपये का कैलकुलेशन उसके सभी तरह के अकाउंट्स पर मिलने वाले ब्याज राशि को जोड़कर किया जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का बैंक में सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी जैसे अलग अकाउंट है, तो ब्याज का कैलकुलेशन सभी अकाउंट पर मिले ब्याज का टोटल कर किया जाता है। अगर फाइनेंशियल ईयर में यह राशि 10 हजार रुपये से ज्यादा होती है तो एक्स्ट्रा राशि को अकाउंट होल्डर्स की इनकम माना जाता है। सूत्रों के अनुसार फरवरी में पेश होने वाले बजट में सरकार इस लिमिट को बढ़ा सकती हैं।