प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में रख कर आम लोगों के लिए उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने दो कदम उठाए हैं। राज्यों के लिए जहां सेंट्रल बफर स्टाॅक ऑफर किया है वहीं खुदरा और थोक विक्रेताओं के लिए स्टाॅक लिमिट तय कर दी है।


नई दिल्ली (पीटीआई)। प्याज की खुदरा कीमतों में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सेंट्रल बफर स्टाॅक से प्याज देने की बात कही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 22 अक्टूबर को प्याज की खुदरा कीमतें मुंबई में 86 रुपये प्रति किलोग्राम, चेन्नई में 83 रुपये प्रति किलोग्राम, कोलकाता में 70 रुपये प्रति किलोग्राम और दिल्ली में 55 रुपये प्रति किलोग्राम है।एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट कानून के तहत आदेश
घरेलू बाजार में प्याज कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने शुक्रवार को 31 दिसंबर तक के लिए स्टाॅक लिमिट तय कर दी है। यह आदेश खुदरा और थोक विक्रेताओं दोनों के लिए है। उपभोक्ता मामलों के सचिव लीना नंदन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि खुदरा व्यापारी 2 टन तक प्याज स्टाॅक कर सकते हैं जबकि थोक विक्रेताओं को 25 टन तक प्याज स्टाॅक में रखने की इजाजत होगी। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट कानून के तहत यह कदम उठाया है।

Posted By: Satyendra Kumar Singh