- एक अन्य पर भी आरोप, कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

ALLAHABAD: आगरा कैंट स्टेशन में तैनात जीआरपी दरोगा देवेंद्र शुक्ला गैंगरेप के मामले में फंस गया है। गुरुवार को सीजेएम शिखा श्रीवास्तव ने दरोगा व लक्ष्मीकांत शुक्ला के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश इंस्पेक्टर दारागंज को दिया है।

संगम तट पर झोपड़े में हुआ था रेप

महिला का कहना है कि वह संगम क्षेत्र में इसी साल 26 जुलाई को आई थी। वह एक तीर्थ पुरोहित की झोपड़ी में रुकी थी। वहां पर दरोगा व लक्ष्मीकांत ने उसके साथ गैंगरेप किया और बालसन चौराहे पर छोड़ दिया। उसने इसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में महिला कोर्ट की शरण में पहुंची।

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नंदी की गवाही जारी

पूर्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने गुरुवार को पहले दिन गवाही दी। उनकी गवाही शाम को सवा चार बजे तक विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर प्रेमनाथ के समक्ष रिकार्ड की गई। गुरुवार को मामले के आरोपी राजेश पायलट ने स्वयं जिरह के दौरान प्रश्न पूछा तथा जिसका जवाब नंदी ने दिया। कोर्ट ने समय के अभाव में जिरह के लिए अगली तारीख 27 नवंबर मुकर्रर की है। नंदी को आदेश दिया गया है कि वह इस तारीख में हाजिर हों।

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कस्टडी रिमांड स्वीकृत

हत्या के आरोपी दारागंज के अर्जुन को आठ घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में देने का आदेश सीजेएम शिखा श्रीवास्तव ने दिया है। विवेचक ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि अभियुक्त ने अपने बयान दिया है कि उसने रवि की हत्या में प्रयुक्त तमंचा परेड ग्राउंड में छिपा रखा है। तमंचे को वह बरामद करा देगा।

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दरोगा के खिलाफ करें कार्रवाई

विरोधाभासी रिपोर्ट भेजकर कोर्ट को गुमराह करने के मामले में दरोगा सुरेंद्र शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाती ने एसएसपी को आदेश दिया है। यह भी कहा है विभागीय कार्रवाई न होने पर कोर्ट खुद कदम उठाएगी। मामला सरेंडर का है। कोर्ट ने चंद्रप्रकाश की सरेंडर की अर्जी पर जार्जटाउन थाने से रिपोर्ट मांगी थी। आख्या दी गई कि मुकदमा पंजीकृत है। याची के खिलाफ दर्ज एक अन्य मामले में कहा गया कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने कई तारीखें लगाई। याची द्वारा पेश की गई अर्जी में स्पष्ट आख्या पेश न करने पर कोर्ट का कहना है कि यह कृत्य लापरवाही की श्रेणी में आता है।

Posted By: Inextlive