चीफ सेक्रेटरी ने आठ जून से मिलने वाली रियायतों पर एक गाइडलाइन जारी की है। इस दाैरान खुलने वाले धर्मस्थलों में एक बार में पांच व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। वहीं रेस्टोरेंट्स अपने यहां बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठा सकेंगे।

लखनऊ (ब्यूरो)। अनलॉक-1 के तहत आगामी आठ जून से खुल रहे धर्मस्थलों में एक बार में पांच व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा। वहीं, रेस्टोरेंट्स अपने यहां बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठा सकेंगे। होटलों में भी कैश पेमेंट पर पूरी तरह रोक रहेगी। चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार से मिलने वाली रियायतों और उनमें लागू होने वाली शर्तों की गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, प्रेगनेंट लेडीज और मरीजों को बेहद जरूरी न होने पर घर से न निकलने की सलाह दी गई है।

धर्मस्थलों में पालन करनी होंगी शर्तें

जारी गाइडलाइन के मुताबिक, हर धर्मस्थल में एक बार में पांच से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एंट्री गेट पर एल्कोहल युक्त सेनेटाइजर का प्रयोग किया जाएग। साथ ही एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। सभी को फेस मास्क का प्रयोग करना भी जरूरी होगा। इसके अलावा धर्मस्थलों में कोविड-19 से बचाव के लिये अवेयरनेस फैलाने वाले पोस्टर, स्टैंडीज का प्रयोग भी प्रमुखता से करना होगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए सभी आने वाले लोगों को लगातार कोविड-19 के प्रति अवेयर करते रहना होगा। धर्मस्थलों में एंट्री व एग्जिट के लिये अलग-अलग गेट का इस्तेमाल करना होगा। धर्मस्थलों में प्रवेश के लिये लगने वाली लाइन में एक-दूसरे के बीच की दूरी 6 फीट की अनिवार्य होगी। इसके लिये लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के घेरे बनाने होंगे। मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। धर्मस्थलों में प्रसाद वितरण, पवित्र जल के छिड़काव की भी अनुमति नहीं होगी। लंगर-भंडारे के वितरण के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। धर्मस्थलों में मंडलियों के गायन पर रोक होगी, इसकी जगह रिकॉर्डेड कैसेट या सीडी बजाए जा सकेंगे।

होटलों में सिर्फ डिजिटल पेमेंट

-होटल के रिसेप्शन पर गेस्ट्स के आईडी प्रूफ के साथ उसकी ट्रेवेल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन की पूरी जानकारी लेनी होगी

-गेस्ट्स को अपने बारे में स्वघोषणा पत्र भी देना होगा।

-होटल में गेस्ट्स के सामान को रूम में भेजने से पहले पूरी तरह सेनेटाइज करना जरूरी होगा।

-गेस्ट्स को होटल के रिसेप्शन पर ही शहर के कंटेनमेंट जोन की जानकारी देने के साथ उन इलाकों में न जाने की सलाह देगी होगी।

-होटल को अपने स्टाफ के साथ-साथ गेस्ट्स को भी मास्क, सेनेटाइजर व फेस कवर उपलब्ध कराना होगा।

-रूम सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा। डिमांड पर गेस्ट के हाथ में न देकर रूम के गेट पर ही फूड आइटम के पैकेट रखने होंगे।

-होटल में इन सर्विस, हाउस कीपिंग स्टाफ से संपर्क सिर्फ इंटरकॉम से होगा।

-कैश पेमेंट पर पूरी तरह रोक रहेगी, डिजिटल पेमेंट जैसे वालेट, क्यूआर कोड या नेट बैंकिंग के जरिए ही कर सकेंगे पेमें

रेस्टोरेंट 50 परसेंट लोग ही

-रेस्टोरेंट अपनी कुल क्षमता के 50 परसेंट लोग ही बैठा सकेंगे।

-डिस्पोजेबल मेन्यू का इस्तेमाल किया जाएगा।

-कपड़े के नैपकिन की जगह पेपर नैपकिन का प्रयोग होगा।

-डिजिटल पेमेंट से ही करना होगा भुगतान।

-बुफे में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा।

शॉपिंग मॉल में ग्रुप में बंटेंगे कस्टमर्स

-सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहेंगे।

-एंट्री गेट पर सेनेटाइजर का प्रयोग व थर्मल स्क्रीनिंग करना होगा अनिवार्य।

-ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिये स्टाफ तैनात करना होगा।

-पार्किंग में सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन।

-एस्केलेटर्स पर लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा।

-एयरकंडीशंस का टेंपरेचर 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा। क्रॉस वेंटीलेशन का भी करना होगा पर्याप्त इंतजाम।

-सभी गेट के हैंडल, लिफ्ट, सीढिय़ों की रेलिंग को समय-समय पर करना होगा सेनेटाइज।

-मॉल के सिनेमाहॉल बंद रहेंगे।

-भीड़ को कम करने के लिये ग्राहकों को छोटे-छोटे समूह में बांटकर मॉल व रेस्टोरेंट में प्रवेश का इंतजाम किया जाएगा।

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Posted By: Shweta Mishra