गुरुग्राम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोपी बस कंडक्टर अशोक को सबूत के अभाव में बेल दे दी। जजों का कहना था कि सीबीआई अभी तक आरोपी अशोक के खिलाफ कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई थी।


73 दिनों बाद मिली आरोपी को जमानतप्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक को एडिशनल सेशंस जज रजनी यादव ने मंगलवार को 73 दिन बाद बेल दे दी। कोर्ट का मानना था कि सीबीआई आरोप के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नाह कर पाई। गुरुग्राम जिला न्यायाधीश ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर अशोक को जमानत देने के साथ यह भी हिदायत दी है कि जरूरत पडऩे पर उसे सीबीआई को जांच में मदद करना होगा और शहर छोडऩे से पहले पुलिस को सूचित करना होगा।अशोक ने टॉयलेट में दो लड़कों को देखा था सीबीआई जांच में यह भी सामने आया है कि जेल में मुलाकात के दौरान अशोक ने अपने परिवार वालों को बताया था कि टॉयलेट में एक नहीं बल्कि दो लड़के मौजूद थे।

Posted By: Prabha Punj Mishra