सबूत के अभाव में आरोपी बस कंडक्टर अशोक को मिली जमानत
73 दिनों बाद मिली आरोपी को जमानतप्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक को एडिशनल सेशंस जज रजनी यादव ने मंगलवार को 73 दिन बाद बेल दे दी। कोर्ट का मानना था कि सीबीआई आरोप के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नाह कर पाई। गुरुग्राम जिला न्यायाधीश ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर अशोक को जमानत देने के साथ यह भी हिदायत दी है कि जरूरत पडऩे पर उसे सीबीआई को जांच में मदद करना होगा और शहर छोडऩे से पहले पुलिस को सूचित करना होगा।