गुरूजी पर है परिषदीय स्कूलों के बच्चों को पटाखों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया है निर्देश

ALLAHABAD: दीपावली में पटाखों की वजह से बढ़ने वाले पॉल्यूशन को रोकने और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में बच्चों को पटाखों के जरिए होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए आदेश जारी किया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने के लिए सभी जिलों के बीएसए को निर्देश जारी किया है। इसमें बच्चों को पटाखों के उपयोग से होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं, पर्यावरण को होने वाले नुकसान और शारीरिक समस्याओं के बारे में बताकर जागरूक करने का निर्देश है।

पटाखों का कम से कम उपयोग

परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों को जागरूक करने के लिए बच्चों को प्रदूषण से बचाव की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी निर्देश के अनुसार पटाखों के प्रयोग से होने वाली ध्वनि, वायु आदि प्रदूषण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए पटाखों के कम से कम उपयोग के प्रति जागरूक करना होगा।

बच्चों को पटाखों के कम उपयोग और उससे होने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए टीचर्स को निर्देशित किया गया है। ताकि प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपाल हो सके।

संजय सिन्हा

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद

Posted By: Inextlive