सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी सिविल कोर्ट में दीवानी अदालत को निर्देश दिया कि वह 20 मई को मामले की सुनवाई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले से संबंधित मामले को आगे नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।


नई दिल्ली (एएनआई)। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत औरजस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। उन्‍होनें यह तब की जब हिंदू पक्ष के वकील ने कल मामले की सुनवाई करने को कहा। इसके बाद इसने वाराणसी की ट्रायल कोर्ट से इस मामले की आज सुनवाई करने से बचने को कहा है। ट्रायल कोर्ट के सामने हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने प्रमुख वकील हरि शंकर जैन की मेडिकल स्थिति के कारण एक दिन के लिए स्थगित करने की मांग की थी।सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की थी मांग
अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद की ओर से पेश सिनियर एडवोकेट हज़ेफ़ा अहमदी ने रूकावट पर आपत्ति जताई है। उन्‍होनें कहा कि आज ट्रायल कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ुखाना की दीवार को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई कर रही है। सिनियर एडवोकेट अहमदी ने आज सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एडवोकेट जैन से कहा कि हम इसे कल के लिए रखेंगे। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने वाराणसी में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अदालत आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से बरामद शिवलिंग को संरक्षित किया जाए।परिसर में जगह को सील करने का दिया था निर्देश उन्‍होनें आदेश दिया था कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाया गया है, उस क्षेत्र की रक्षा करने का निर्देश दिया था। साथ ही किसी भी तरह से मुस्‍लमानों के मस्जिद में प्रवेश या नमाज में बाधा ना डालने के लिए भी आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ताओं, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को भी नोटिस जारी किया था। हालाँकि, अदालत ने मुस्लिम पक्ष के अनुरोध पर जिला अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही सोमवार को वाराणसी की एक जिला अदालत ने सर्वेक्षण के दौरान अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग पाए जाने के बाद परिसर में जगह को सील करने का निर्देश दिया था।

Posted By: Kanpur Desk