हर्ष फायर रोकने के लिए आईजी ने दिए निर्देश
- शादी सहित अन्य समारोह में खूब होती है हर्ष फायर
- हाल ही में हर्ष फायर के दौरान हो चुकी है एक की मौत DEHRADUN : अति उत्साह में फायर करना गैर कानूनी है, बावजूद कुछ लोग शादी समारोह सहित अन्य मौका पर उत्साहित होकर हवा में फायर झोंक ही देते हैं। नतीजा कई बार खतरनाक साबित होता है। हाल ही में हरिद्वार के रानीपुर में हर्ष फायर में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अब ऐसा न हो सकेगा। आईजी गढ़वाल रेंज ने इस बावत रेंज के सभी एसएसपी व एसपी को निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस इस बात का विशेष ध्यान रखे कि शादी विवाह सहित अन्य मौका पर हर्ष फायर न किए जाएं। ये हैं डीआईजी के निर्देश:- पुलिस सभी बारात घर संचालकों को इस बात से अवगत कराएं कि शादी विवाह सहित अन्य मौकों पर हर्ष फायर न किए जाएं।
:- यदि किसी बारात घर में हर्ष फायर होती है और किसी की मौत होती है उसका लाइसेंस निरस्त किए जाने के साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।:- जिस व्यक्ति द्वारा हर्ष फायर किया जाता है उसके खिलाफ तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।
:- हर्ष फायर को रोकने के लिए लोगों को मीडिया के माध्यम से जागरुक किया जाए। :- बारात आने जाने के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए पुलिस से अनुमति ली जानी सुनिश्चित की जाए। :- अनुमति देने से पूर्व हर्ष फायर को रोकने के लिए एक शर्त भी रखी जानी सुनिश्चित की जाए।