- एसीजेएम तृतीय के कोर्ट में किया समर्पण

- मिली अंतरिम जमानत, तीन मई को होगी सुनवाई

आगरा। विहिप नेता अरुण माहौर हत्याकांड के बाद आयोजित शोकसभा में दिए गए भड़काऊ भाषण के आरोपी ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। इस दौरान आरोपी विहिप के महानगर उपाध्यक्ष अशोक लवानियां को एसीजेएम तृतीय एसके त्रिपाठी की कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी गई। अगली सुनवाई तीन मई को होगी।

तीन दिन पहले लगाई थी अर्जी

भड़काऊ भाषण के आरोपी अशोक लवानियां और शशांक चौधरी के खिलाफ पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई करते हुए घर पर नोटिस चस्पा कर दिया था। इसको लेकर आरोपी नेता कोर्ट में सरेंडर की फिराक में थे। इसके लिए अशोक लवानियां की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने तीन दिन पहले कोर्ट में अर्जी लगाई। इस पर कोर्ट ने थाना लोहामंडी से आरोपी के बारे में रिपोर्ट मंगाई।

कई भाजपा नेता रहे साथ

मंगलवार को आरोपी ने दोपहर 12 बजे एसीजेएम तृतीय एसके त्रिपाठी की कोर्ट में समर्पण कर दिया। इस दौरान पैरवी करने वालों में भाजपा के अधिवक्ता हेमेन्द्र शर्मा, अशोक गुप्ता पूर्व डीजीसी, बसन्त गुप्ता, अशोक कोटिया, अनिल शर्मा, धर्मेन्द वर्मा मौजूद रहे। हालांकि अभी इस मामले में शशांक चौधरी फरार है।

Posted By: Inextlive