अपनी मुश्किलों को शायद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधयक सोमनाथ भारती खुद ही और बढ़ाते जा रहे हैं तभी तो दिल्ली पुलिस जब मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद गिरफ्तार करने के लिए तलाशती हुई उनके घर और दफ्तर पर पहुंची तो वे वहां नहीं मिले।


खारिज हुई याचिका पुलिस करेगी गिरफ्तार दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच और ऑफिस पहुंची। हालांकि सोमनाथ भारती उन्हें दोनों जगह पर नहीं मिले। अब पुलिस उनकी तलाश में अन्य स्थानों पर भी दबिश दे सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्नी लिपिका मिश्रा पर घरेलू हिंसा के आरोपी भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।पुलिस तलाश रही है भारती को


इस बीच संयुक्त पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने भारती के मालवीय नगर स्थित घर और कार्यालय पर छापा मारा, लेकिन वह दोनों स्थानों पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को भारती को घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तार कर के उनसे पूछताछ करनी है। इस बारे में उनकी पत्नी ने रिर्पोट दर्ज करायी है। भारती के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली के द्वारका उत्तरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज है, जिसे उनकी पत्नी लिपिका मिश्रा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। 10 जून को शिकायत दर्ज कराने के बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है।लिपिका का आरोप

लिपिका ने आरोप लगाया है कि साल 2010 में शादी के बाद से ही भारती उन्हें प्रताड़ित करते आ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि भारती ने उन्हें मारापीटा एवं प्रताड़ित किया और यहां तक कि एक बार उनकी हत्यौ करने की कोशिश भी की।सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं भारती

दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त सोमनाथ भारती को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि सोमनाथ भारती अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे पहले उन्होंने दिल्ली की स्थानीय अदालत के फैसले का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई थी। भारती ने पिछले सप्ताह अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन किया था। जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। मंगलवार की सुबह अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस अब सोमनाथ को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं आप विधायक अब सुप्रीम कोर्ट जाकर अर्जी लगाने पर विचार कर रहे हैं।

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Posted By: Molly Seth